मास्टर परिपत्र - बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड
आरबीआइ/2010-11/50 बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 18 /21.04.141/2010-11
1 जुलाई 2010 10 आषाढ़ 1932 (शक)
सभी वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय
मास्टर परिपत्र - बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड
कृपया आप 1 जुलाई 2009 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.3/21.04.141/2009-2010 देखें, जिसमें बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों से संबंधित विषयों पर बैंकों को 30 जून 2009 तक जारी किये गये अनुदेश/दिशानिर्देश समेकित किए गए थे। उक्त मास्टर परिपत्र को 1 जुलाई 2009 और 30 जून 2010 के बीच जारी किए गए अनुदेशों को शामिल करते हुए उपयुक्त रूप में संशोधित कर अनुबंध में दिया गया है।अद्यतन परिपत्र रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (/en/web/rbi) पर भी उपलब्ध करवा दिया गया है।
2. वर्तमान मास्टर परिपत्र के लिए जिन परिपत्रों का संदर्भ लिया गया उनकी सूची अनुबंध के अंत में परिशिष्ट में दी गई है।
भवदीय
(बी. महापात्र) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
अनुलग्नक: यथोक्त
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