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मास्टर परि‍पत्र - पूंजी पर्याप्तता संबंधी वि‍वेकपूर्ण मानदंड - बासल I ढाँचा

आरबीआइ/2013-14/71
बैंपवि‍वि‍.सं.बीपी.बीसी. 21/21.01.002/2013-14

1 जुलाई 2013

सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक

महोदय

मास्टर परि‍पत्र - पूंजी पर्याप्तता संबंधी वि‍वेकपूर्ण मानदंड - बासल I ढाँचा

कृपया आप 2 जुलाई 2012 का मास्टर परि‍पत्र सं. बैंपवि‍वि‍. बीपी.बीसी.15/21.01.002/2012-2013 देखें, जि‍समें बासलI ढांचे के अंतर्गत  पूंजी पर्याप्तता संबंधी वि‍वेकपूर्ण मानदंडों से संबंधि‍त वि‍षयों पर 30 जून 2012 तक वाणिज्यिक बैंकों (स्थानीय क्षेत्र बैंकों सहित) को जारी कि‍ये गये अनुदेश/दि‍शानि‍र्देश समेकि‍त कि‍ये गये हैं। उक्त मास्टर परि‍पत्र को 30 जून 2013 तक जारी कि‍ये गये अनुदेशों को शामि‍ल करते हुए उपयुक्त रूप में अद्यतन कि‍या गया है और इसे रि‍ज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध करा दि‍या गया है।

2. सभी वाणिज्यिक बैंकों (स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ कर) में बासलI संरचना की तुलना में बासल II लागू करने के लिए उसे समांतर रूप से चलाने और न्यूनतम विवेकपूर्ण सीमा के संबंध में दिये गए प्रावधान 27 मई 2013 के परिपत्र बीपी.बीसी.सं.95/21.06.001/2012-13 के द्वारा वापस ले लिए गए हैं । इसके परिणामस्वरूप, यह मास्टर परिपत्र अब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ कर) पर लागू नहीं है। तदनुसार, इस मास्टर परिपत्र में ऐसे अनुदेश निहित हैं, जो स्थानीय क्षेत्र बैंकों से संबंधित हैं।

3. यह नोट कि‍या जाए कि‍ अनुबंध 11 में सूचीबद्ध परि‍पत्रों में नि‍हि‍त उपर्युक्त वि‍षय पर सभी संबंधि‍त अनुदेशों को समेकि‍त कि‍या गया है।

भवदीय

(चंदन सिन्हा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

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