मास्टर निदेश – माल और सेवाओं का निर्यात (दिनांक 29 अगस्त 2024 तक अद्यतन) - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर निदेश – माल और सेवाओं का निर्यात (दिनांक 29 अगस्त 2024 तक अद्यतन)
इस तिथि के अनुसार अपडेट किया गया:
- 2024-08-29
- 2022-11-22
- 2021-01-08
- 2020-10-19
- 2018-01-12
- 2017-11-16
- 2017-09-15
- 2016-05-26
- 2016-05-12
- 2016-01-01
भा.रि.बैंक/विमुवि/2015-16/11 दिनांक: 1 जनवरी 2016 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी – I बैंक और प्राधिकृत बैंक महोदया / महोदय, मास्टर निदेश – माल और सेवाओं का निर्यात भारत से माल और सेवाओं के निर्यात पर दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 381 [ई] के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध [चालू खाता लेनदेन] नियमावली, 2000 और दिनांक 12 जनवरी 2016 की 1फेमा अधिसूचना सं. 23[आर] /2015-आरबी के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 [1999 का 42] की धारा-7 लागू होती है। इन विनियमावलियों को समय-समय पर संशोधित किया गया है, ताकि विनियामक ढाँचे में किये गये परिवर्तनों को शामिल किया जा सके और संशोधन अधिसूचनाओं के माध्यम से उन्हें प्रकाशित किया जा सके। 2. साथ ही, विनियमावली की रूपरेखा के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 10(4) और धार 11(1) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्तियों को निदेश भी जारी करता है। तैयार किये गये विनियमों को लागू करने की दृष्टि से इन निदेशों में प्राधिकृत व्यक्तियों को अपने ग्राहकों/ घटकों के साथ विदेशी मुद्रा का कारोबार किस प्रकार से करना है उसके तौर-तरीके निर्धारित किये जाते हैं। 3. भारत से माल और सेवाओं के निर्यात के संबंध में जारी किये गये सभी अनुदेशों को इस मास्टर निदेश में समेकित किया गया है। नीचे उल्लिखित परिपत्रों/अधिसूचनाओं की सूची, जो इस मास्टर निदेश का आधार है, परिशिष्ट में दी गयी है। रिपोर्टिंग संबंधी अनुदेश रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश में देखें जा सकते हैं। [दिनांक 01 जनवरी 2016 के मास्टर निदेश सं.18] 4. यह ध्यान दिया जाए कि जहां आवश्यक हो वहां यदि विनियमों में अथवा प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा उनके ग्राहकों / घटकों के साथ किये जानेवाले लेनदेन के तरीके में कोई परिवर्तन होता है तो रिज़र्व बैंक प्राधिकृत व्यापारियों को ए.पी. [डीआईआर शृंखला] परिपत्र के माध्यम से निदेश जारी करेगा। इसके साथ जारी किये गये मास्टर निदेशो में उसी समय संशोधन किया जाएगा। इस मास्टर निदेश को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 10 (4) और 11 (1) के तहत जारी किया गया हैं और ये किसी अन्य कानून के तहत अपेक्षित अनुमतियों/ अनुमोदनों, यदि कोई हों, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते। भवदीय, 1विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 को दिनांक 12 जनवरी 2016 से विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 से प्रतिस्थापित किया गया। |