मास्टर निदेश – माल और सेवाओं का आयात (दिनांक 13 जून 2025 तक अद्यतन) - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर निदेश – माल और सेवाओं का आयात (दिनांक 13 जून 2025 तक अद्यतन)
इस तिथि के अनुसार अपडेट किया गया:
- 2025-06-13
- 2024-08-29
- 2024-03-01
- 2022-11-21
- 2022-05-31
- 2022-01-06
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- 2016-10-20
- 2016-03-31
- 2016-02-04
- 2016-01-01
भा.रि.बैंक/विमुवि/2016-17/12 01 जनवरी 2016 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक महोदया / महोदय, मास्टर निदेश – माल और सेवाओं का आयात दिनांक 03 मई 2000 की अधिसूचना जी.एस.आर.381[ई] अर्थात, विदेशी मुद्रा प्रबंधन [चालू खाता लेनदेन] नियमावली, 2000 के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 [1999 का 42] की धारा-5 के अनुसरण में भारत में माल और सेवाओं का आयात करने की अनुमति दी गयी है। इन विनियमों को विनियामक ढांचे में किये गये परिवर्तनों को शामिल करने के लिए समय-समय पर संशोधित किया जाता है और संशोधन अधिसूचनाओं के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है। 2. साथ ही, विनियमावली की रूपरेखा के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक भी विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्तियों को निदेश जारी करता है। तैयार किये गये विनियमों को कार्यान्वित करने के लिए इन निदेशों में प्राधिकृत व्यक्तियों को अपने ग्राहकों /घटकों के साथ विदेशी मुद्रा का कारोबार किस प्रकार से करना है उसके तौर-तरीके निर्धारित किये जाते हैं। 3. इस मास्टर निदेश में भारत में माल और सेवाओं का आयात करने के संबंध में जारी किये गये अनुदेश संकलित किये गये हैं। नीचे उल्लिखित परिपत्रों /अधिसूचनाओं की सूची, जो इस मास्टर निदेश का आधार है, परिशिष्ट में दी गयी है। रिपोर्टिंग संबंधी अनुदेश रिपोर्टिंग पर मास्टर निदेश में देखें जा सकते हैं [दिनांक 01 जनवरी 2016 का मास्टर निदेश सं.18] 4. यह नोट किया जाए कि जहां आवश्यक हो, वहां अगर विनियमों में अथवा प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा उनके ग्राहकों / घटकों के साथ किये जाने वाले लेनदेनों के तरीके में कोई परिवर्तन होता है तो रिज़र्व बैंक प्राधिकृत व्यापारियों को ए.पी. डीआईआर सिरीज़] परिपत्र के माध्यम से निदेश जारी करेगा। इसके साथ जारी किये गये मास्टर निदेश में समुचित संशोधन साथ-साथ किया जाएगा। यह मास्टर निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 10(4) धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किया जाता है और यह किसी अन्य कानून के तहत अपेक्षित अनुमतियों/ अनुमोदनों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता। भवदीय, (एन. सेंथिल कुमार) |