विनिमयगृहों के साथ आहरण व्यवस्था की रूपरेखा मुख्यत: आवक व्यक्तिगत विप्रेषणों को लाने के लिए तैयार की गई है। किसी भी परिस्थिति में, चैरिटेबल संस्थाओं को दान /चंदा विनिमयगृहों के माध्यम से न भेजें जाएं। विनिमयगृहों के साथ आहरण व्यवस्था के तहत अनुमत लेनदेनों की सूची निम्नलिखित है। 1. भारतीय रुपए में अनिवासी भारतीयों द्वारा रखे गए अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते में जमा। 2. अनिवासी भारतीयों के परिवारों को भुगतान। 3. प्रीमियम / निवेश के लिए बीमा कंपनियों, म्युचुअल फंडों और पोस्ट मास्टर के पक्ष में भुगतान। 4. शेयरों, डिबेंचरों में निवेश के लिए बैंकरों के पक्ष में भुगतान । 5. अनिवासी भारतीयों द्वारा व्यक्ति के नाम में भारत में आवासीय फ्लैट के अधिग्रहण के लिए को-ऑप. हाऊसिंग सोसाइटियों, सरकारी आवास योजनाओं अथवा इस्टेट डेवेलपर्स को भुगतान बशर्ते तत्संबंध में विनियमों का अनुपालन होता हो। 6. स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को ट्यूशन / बोर्डिग, परीक्षा फीस, आदि के लिए भुगतान । 7. अनिवासी भारतीयों / उनके आश्रितों और खाड़ी देशों के राष्ट्रिकों की चिकित्सा के लिए भारत में चिकित्सा संस्थाओं और अस्पतालों को भुगतान । 8. खाड़ी देशों के राष्ट्रिकों / अनिवासी भारतीयों द्वारा उनके ठहरने के लिए होटलों को किए गए भुगतान । 9. अनिवासी भारतीयों और भारत में निवास करनेवाले उनके परिवारों की भारत में घरेलू एयरलाईन/रेल, आदि से यात्रा की बुकिंग के लिए ट्रेवेल एजेंटों को भुगतान । 10. प्रति लेनदेन 2 लाख रुपए तक के व्यापार लेनदेन । 11. भारत में यूटिलिटि सेवा प्रदाताओं की सेवाओं, अर्थात पानी की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति, टेलीफोन (मोबाइल टॉप-अप, आदि को छोड़कर), इंटरनेट, टेलीविज़न आदि के लिए भुगतान। 12. भारत में करों का भुगतान। 13. ऋणों की चुकौती के लिए भारत में बैंकों एवं एनबीएफसी को ईएमआई के भुगतान। |
विनिमयगृहों के साथ आहरण व्यवस्था की रूपरेखा मुख्यत: आवक व्यक्तिगत विप्रेषणों को लाने के लिए तैयार की गई है। किसी भी परिस्थिति में, चैरिटेबल संस्थाओं को दान /चंदा विनिमयगृहों के माध्यम से न भेजें जाएं। विनिमयगृहों के साथ आहरण व्यवस्था के तहत अनुमत लेनदेनों की सूची निम्नलिखित है। 1. भारतीय रुपए में अनिवासी भारतीयों द्वारा रखे गए अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते में जमा। 2. अनिवासी भारतीयों के परिवारों को भुगतान। 3. प्रीमियम / निवेश के लिए बीमा कंपनियों, म्युचुअल फंडों और पोस्ट मास्टर के पक्ष में भुगतान। 4. शेयरों, डिबेंचरों में निवेश के लिए बैंकरों के पक्ष में भुगतान । 5. अनिवासी भारतीयों द्वारा व्यक्ति के नाम में भारत में आवासीय फ्लैट के अधिग्रहण के लिए को-ऑप. हाऊसिंग सोसाइटियों, सरकारी आवास योजनाओं अथवा इस्टेट डेवेलपर्स को भुगतान बशर्ते तत्संबंध में विनियमों का अनुपालन होता हो। 6. स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को ट्यूशन / बोर्डिग, परीक्षा फीस, आदि के लिए भुगतान । 7. अनिवासी भारतीयों / उनके आश्रितों और खाड़ी देशों के राष्ट्रिकों की चिकित्सा के लिए भारत में चिकित्सा संस्थाओं और अस्पतालों को भुगतान । 8. खाड़ी देशों के राष्ट्रिकों / अनिवासी भारतीयों द्वारा उनके ठहरने के लिए होटलों को किए गए भुगतान । 9. अनिवासी भारतीयों और भारत में निवास करनेवाले उनके परिवारों की भारत में घरेलू एयरलाईन/रेल, आदि से यात्रा की बुकिंग के लिए ट्रेवेल एजेंटों को भुगतान । 10. प्रति लेनदेन 5 लाख रुपए तक के व्यापार लेनदेन । 11. भारत में यूटिलिटि सेवा प्रदाताओं की सेवाओं, अर्थात पानी की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति, टेलीफोन (मोबाइल टॉप-अप, आदि को छोड़कर), इंटरनेट, टेलीविज़न आदि के लिए भुगतान। 12. भारत में करों का भुगतान। 13. ऋणों की चुकौती के लिए भारत में बैंकों एवं एनबीएफसी को ईएमआई के भुगतान। 14. प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत निधि में राशि का विप्रेषण बशर्ते बैंक विप्रेषण सीधे उक्त निधि में जमा (क्रेडिट) करें और विप्रेषकों के पूरे ब्योरे बैंकों द्वारा रखे जाएं। |