मुद्रा परिवर्तन को नियंत्रित करने वाले अनुदेशों का ज्ञापन - आरबीआई - Reserve Bank of India
मुद्रा परिवर्तन को नियंत्रित करने वाले अनुदेशों का ज्ञापन
भारिबैं/2012-13/287 7 नवंबर 2012 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, मुद्रा परिवर्तन को नियंत्रित करने वाले अनुदेशों का ज्ञापन प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान 9 मार्च 2009 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 57[एपी (एफ/एल सीरीज़) परिपत्र सं. 04] के मार्फत जारी मुद्रा परिवर्तन को नियंत्रित करने वाले अनुदेशों के ज्ञापन (एएमसीज़) के संलग्नक I के भाग-ई के पैरा 17 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार सभी एकल शाखा वाले प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक जिनका प्रतिमाह टर्नओवर 100,000 अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य से अधिक हो और बहु-शाखा वाले प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को मासिक लेखापरीक्षा की प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। 2. प्राप्त अनुरोधों के आधार पर समीक्षा करके यह निर्णय लिया गया है कि बहु-शाखा वाले प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक समवर्ती (कांकरेंट) लेखापरीक्षा की प्रणाली स्थापित करें जो मासिक लेखापरीक्षा के अंतर्गत मूल्य-वार लेनदेनों के 80% को कवर करेगी और शेष 20% मूल्य-वार लेनदेन तिमाही लेखापरीक्षा के तहत कवर किए जाएंगे। 3. 9 मार्च 2009 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 57[एपी (एफ/एल सीरीज़) परिपत्र सं. 04], समय-समय पर यथा संशोधित, के मार्फत जारी सभी अन्य अनुदेश अपरिवर्तित बने रहेंगे। 4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/अनुमोदन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं। भवदीय, (रुद्र नारायण कर) |