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मुद्रा परिवर्तन गतिविधियों को विनियमित करने वाले अनुदेशों का ज्ञापन - भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेशी मुद्रा काउंटरों का स्थान

भारिबैंक/2011-12/234
ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं.38

25 अक्तूबर 2011

विदेशी मुद्रा का व्यापार करने के लिए प्राधिकृत सभी व्यक्ति

महोदया/महोदय,

मुद्रा परिवर्तन गतिविधियों को विनियमित करने वाले अनुदेशों का ज्ञापन - भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेशी मुद्रा काउंटरों का स्थान

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों का ध्यान मुद्रा परिवर्तन गतिविधियों को विनियमित करने वाले अनुदेशों के ज्ञापन को जारी करने संबंधी 9 मार्च 2009 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 57 [ए.पी. (एफएल/आरएस सिरीज) परिपत्र सं. 4] की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंकों, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -।। एवं संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों द्वारा भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर घरेलू टैरिफ (शुल्क) क्षेत्र से बाहर खोले गये विदेशी मुद्रा विनियम काउंटरों (पूर्ण शाखाएं/विस्तार पटल) के अनुपालन से संबंधित समीक्षा करने पर निम्नवत निर्णय लिया गया है :-

(ए) अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के आगमन हाल में सीमा शुल्क डेस्क (ग्रीन चैनल/रेड चैनल) के बाद आदर्श रूप में विदेशी मुद्रा विनियम काउंटर स्थापित किए जा सकते हैं । हालंकि भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में पारगमन (इमीग्रेशन) डेस्क और सीमा शुल्क डेस्क के बीच में भी विदेशी मुद्रा विनियम काउंटर स्थापित किए जा सकते हैं बशर्ते इन काउंटरों पर केवल विदेशी मुद्रा की खरीद तथा भारतीय रुपए की बिक्री की जाए तथा मुद्रा परिवर्तक ग्राहकों को अनिवार्यत: ''नकदीकरण प्रमाणपत्र'' जारी किए जाएं ।

(बी) इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के प्रस्थान हाल में सीमा शुल्क डेस्क या पारगमन डेस्क में से जो भी पहले हो, उससे पहले विदेशी मुद्रा विनियम काउंटर स्थापित किए जाएंगे । इस काउंटरों पर यात्रियों को स्मरण कराने के लिए उचित डिस्प्ले दर्शाया जाए कि अनिवासी व्यक्ति भारतीय रुपए को यहीं तक अपने पास रख सकते हैं, एतदर्थ हवाई अड्डा प्राधिकरण/प्राधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जाए ।

3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंकों, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -।। एवं संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों के विदेशी मुद्रा विनियम काउंटर जो उक्त अनुदेशों के अनुसार नहीं हैं, वे उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार अपने काउंटरों को सही स्थान पर अधिकतम 31 दिसंबर 2011 तक स्थापित करें ।

4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने ग्राहकों/घटकों को अवगत कराने का कष्ट करें।

5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं तथा इन दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 11 (3) के दण्डात्मक प्रावधानों को आकर्षित कर सकता   है ।

भवदीया,

(मीना हेमचंद्र)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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