RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79138385

मुद्रा परिवर्तन गतिविधियों को विनियमित करने वाले अनुदेशों का ज्ञापन – भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेशी मुद्रा काउंटरों का स्थान

भारिबैंक/2013-14/259
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 45

16 सितंबर 2013

विदेशी मुद्रा का व्यापार करने के लिए प्राधिकृत सभी व्यक्ति

महोदया/महोदय,

मुद्रा परिवर्तन गतिविधियों को विनियमित करने वाले अनुदेशों का ज्ञापन –
भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेशी मुद्रा काउंटरों का स्थान

प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान 25 अक्तूबर 2011 के ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं.38 के पैरा 2 (बी) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि अनिवासियों को भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर प्रस्थान हाल में पारगमन (इमीग्रेशन)/सीमा शुल्क डेस्क से आगे शुल्क मुक्त क्षेत्र/सिक्यूरिटी होल्ड एरिया (Security Hold Area) तक विविध व्यय करने हेतु अधिकतम रु.10,000/- की भारतीय मुद्रा लेकर जाने की अनुमति इस शर्त पर दी जाए कि अनिवासियों को सिक्यूरिटी होल्ड एरिया (Security Hold Area) के बाद भारतीय रुपये लेकर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और वे हवाई जहाज में चढ़ने से पहले भारतीय मुद्रा व्यय/का निपटान (dispose) कर देंगे।

3. अनिवासियों द्वारा व्यय न किए गए भारतीय रुपयों के परिवर्तन के लिए उन्हें मुद्रा परिवर्तन सुविधा प्रदान करने हेतु, भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर प्रस्थान हाल में पारगमन (इमीग्रेशन)/सीमा शुल्क डेस्क के बाद शुल्क मुक्त क्षेत्र/ सिक्यूरिटी होल्ड एरिया (Security Hold Area) में विदेशी मुद्रा काउंटर स्थापित किए जा सकते हैं। तथापि, ऐसे विदेशी मुद्रा काउंटरों पर सामान्य शर्तों के तहत अनिवासियों से केवल भारतीय रुपयों की खरीद की जाएगी और उन्हें विदेशी मुद्रा बेची जाएगी। यह क्षेत्र अनिवासियों को भारतीय रुपये अपने पास रखने के लिए अंतिम प्वाइंट है, यात्रियों को यह याद दिलाने के लिए इन काउंटरों पर यथोचित डिस्प्ले प्रदर्शित करना एयरपोर्ट प्राधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।

4. प्राधिकृत व्यक्ति इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने घटकों को अवगत कराने का कष्ट करें।

5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं तथा इन दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 11 (3) के दण्डात्मक प्रावधानों को आकर्षित कर सकता है ।

भवदीय,

(रुद्र नारायण कर)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?