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एशियाई समाशोधन संघ(ACU) के जरिए लेनदेनों की चैनलिंग के लिए क्रियाविधि ज्ञापन

भारिबैंक/2013-14/328
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 63

18 अक्तूबर 2013

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक

महेदया/महोदय

एशियाई समाशोधन संघ(ACU) के जरिए लेनदेनों की चैनलिंग के लिए क्रियाविधि ज्ञापन

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों का ध्यान, 17 फरवरी 2010 के ए. पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 35 के संलग्नक के पैरा 7 और पैरा 8 की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. एशियाई समाशोधन संघ केनिदेशक बोर्ड ने 19 जून 2013 को आयोजित बैठक में एशियाई समाशोधन संघ की मेकेनिज्म के अंतर्गत एशियाई समाशोधन संघ के सदस्य देशों के बीच माल और सेवाओं के निर्यात/आयात संबंधी लेनदेनों को ही भुगतान के लिए पात्र माना है। तदनुसार, 17 फरवरी 2010 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 35 के संलग्नक के पैरा 7 और पैरा 8 के उप-पैरा (ख) को अद्यतन किया गया है। 17 फरवरी 2010 के ए. पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 35 में निहित सभी अन्य अनुदेश अपरिवर्तित बने रहेंगे।

3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराने का कष्ट करें।

4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं।

भवदीय

(रुद्र नारायण कर)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक


[18.10.2013 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज)
परिपत्र सं.63 का संलग्नक]

17 फरवरी 2010 के ए. पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 35 के संलग्नक का वर्तमान पैरा 7 और पैरा 8(ख)

17 फरवरी 2010 के ए. पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 35 के संलग्नक का संशोधित पैरा 7 और पैरा 8(ख)

7. पात्र भुगतान
निम्नलिखित लेनदेन एशियन समाशोधन संघ के जरिये किये जाने के लिए पात्र हैं –

  1. एक सहभागी के क्षेत्र में किसी निवासी से दूसरे सहभागी के क्षेत्र में किसी निवासी को;

  2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के करार की शर्तों द्वारा यथा परिभाषित चालू अंतरराष्ट्रीय लेनदेनों के लिए;

  3. भुगतानकर्ता जिस देश में रहता है, उस देश द्वारा अनुमत किये गये

  4. इस ज्ञापनपत्र के पैराग्राफ 8 के तहत अपात्र घोषित न किये गये ; और

  5. आस्थगित भुगतान शर्त पर एशियन समाशोधन संघ के सदस्य देशों के बीच निर्यात/आयात लेनदेनों के लिए ।

नोट: म्यामांर के साथ व्यापार संबंधी लेनदेनों का भुगतान एशियन समाशोधन संघ मेकेनिज्म के जरिये करने के अतिरिक्त मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में किए जा सकते हैं।

8. अपात्र भुगतान

(ख) रिज़र्व बैंक और अन्य सहभागियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत किये गये भुगतानों को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा यथा परिभाषित चालू अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों के कारण न किये गये भुगतान; और

7. पात्र भुगतान
निम्नलिखित लेनदेन एशियाई समाशोधन संघ के जरिये किये जाने के लिए पात्र हैं –

  1. एशियाई समाशोधन संघ के सदस्य देशों के बीच निर्यात/आयात लेनदेनों के लिए भुगतान जिनमें आस्थगित भुगतान शर्त पर निर्यात/ आयात लेनदेन शामिल हैं; और

  2. इस ज्ञापनपत्र के पैराग्राफ 8 के तहत अपात्र घोषित न किये गये।

नोट: म्यामांर के साथ व्यापार संबंधी लेनदेनों का भुगतान एशियाई समाशोधन संघ मेकेनिज्म के जरिये करने के अतिरिक्त मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में किए जा सकते हैं।

8. अपात्र भुगतान

(ख) रिज़र्व बैंक और अन्य सहभागियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत किये गये भुगतानों की सीमा को छोड़कर जो निर्यात/आयात लेनदेन के कारण होने वाले भुगतान नहीं हैं; और

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