सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र – ऋणों का पुनर्गठन - आरबीआई - Reserve Bank of India
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र – ऋणों का पुनर्गठन
भारिबैं/2020-21/17 6 अगस्त 2020 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) महोदया/ महोदय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र – ऋणों का पुनर्गठन कृपया उक्त विषय पर 11 फरवरी 2020 का परिपत्र विवि.सं.बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 देखें। 2. कोविड 19 से प्रभावित व्यवहार्य एमएसएमई संस्थाओं को निरंतर समर्थन देने की आवश्यकता और कोविड 19 से दबावग्रस्त अन्य ऋणों के समाधान पर ढांचे के साथ इन दिशानिर्देशों को संरेखित करने के लिए उपरोक्त परिपत्र के संदर्भ में अनुमत योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, 'मानक' के रूप में वर्गीकृत एमएसएमई के मौजूदा ऋणों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन परिसंपत्ति वर्गीकरण में डाउनग्रेड के बिना पुनर्गठित किया जा सकता है:
3. 11 फरवरी, 2020 के परिपत्र में निर्दिष्ट अन्य सभी अनुदेश लागू रहेंगे। भवदीय, (सौरभ सिन्हा) |