भारत में मोबाइल बैंकिंग लेनदेन – बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत में मोबाइल बैंकिंग लेनदेन – बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश
भारिबैं/2008-09/208 अक्तूबर 08, 2008 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ महोदय/महोदया, भारत में मोबाइल बैंकिंग लेनदेन – बैंकिंग सेवाएं प्रदान जाने के एक माध्यम के रूप में मोबाइल फोन अत्यधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे है। एक समान अवसर उपलब्ध कराये जाने को देखते हुए तथा इस तकनीक के तुलनात्मक रूप से नये होने को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों को व्यापक सलाह-मशविरे की प्रक्रिया अपनाये जाने के पश्चात अंतिम रूप दिया गया है। ये तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे। 2. उक्त दिशानिर्देश भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के अन्तर्गत, किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये है। भवदीय, (जी. पद्मनाभन) |