भारत में मोबाइल बैंकिंग लेनदेन - बैंकों के लिए परिचालन हेतु दिशा-निर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत में मोबाइल बैंकिंग लेनदेन - बैंकों के लिए परिचालन हेतु दिशा-निर्देश
आरबीआई/2009-10/273 24 दिसंबर, 2009 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया / प्रिय महोदय भारत में मोबाइल बैंकिंग लेनदेन - बैंकों के लिए परिचालन हेतु दिशा-निर्देश कृपया शीर्षांकित विषय पर हमारे दिनांक 08 अक्टूबर 2008 के परिपत्र सं. आरबीआई/2008-09/208, डीपीएसएस. सीओ. सं.619/02.23.02/2008-09 के साथ संलग्न दिशा-निर्देशों का संदर्भ लें I 2. मोबाइल बैंकिंग लेनदेन को सुकर बनाने वाले बैंकों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, दिशा-निर्देशों को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:
3. नकद संवितरण के लिए निधियों का विप्रेषण: नकदी के विप्रेषण हेतु मोबाइल फोन का प्रयोग सुकर बनाने के लिए, बैंकों को निधि अंतरण सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है, जो प्राप्तकर्ताओं को नकद संवितरण के लिए अपने ग्राहकों के खातों से निधियों के अंतरण प्रदान की सुविधा प्रदान करते हैं। प्राप्तकर्ताओं को धन के संवितरण की ऐसी सेवाएं एटीएम या बैंक द्वारा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (व्यवसाय प्रतिनिधि) के रूप में नियुक्त किसी एजेंट (टों) के माध्यम से दी जाती हैं। ऐसी निधि अंतरण सेवा बैंकों द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाएगी:-
4. यह निदेश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के तहत जारी किया गया है। भवदीय (जी. पद्मनाभन) |