भारत में मोबाइल बैंकिंग लेन देन-बैंकोंके लिए परिचालनगत दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत में मोबाइल बैंकिंग लेन देन-बैंकोंके लिए परिचालनगत दिशानिर्देश
RBI/2010-11/511 4 मई 2011 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक /मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया /महोदय भारत में मोबाइल बैंकिंग लेन देन-बैंकोंके लिए परिचालनगत दिशानिर्देश उक्त विषयपर कृपया मौद्रिक नीति वक्तव्य (2011-2012) के पैरा 125, मोबाइल बैंकिंग पर बैंकों को दिए गए 8 अक्टूबर 2008 के परिचालनगत दिशानिर्देश और हमारे 24 दिसंबर 2009 के परिपत्रसं.भारिबैं /2009-10/273 भुनिप्रवि.केंका.सं.1357/02.23.02/2009-10 का संदर्भ लें. 2. मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के प्रारंभ से ही इसके उपयोग कर्ताओं और इस तरह के लेनदेनों की मात्रा लगातार तेजी से बढ़ रही है. मौजूदा निर्देशों के अनुसार ₹ 1000/- तक के मोबाइल बैंकिंग लेनदेन एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन के बिना करने की अनुमति है. इस सुविधा के व्यापक उपयोग को देखते हुए बैंक ऐसे लेनदेन के लिए तय की गई सीमा को बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक से अनुरोध करते रहे हैं. 3. इस लिए ऐसे लेनदेन की सीमाको बिना एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन के ₹5000/-तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया हैजो कि इस परिपत्र की तारीख से प्रभावी होगा. बैंक अपनी स्वयं की जोखिम समझ के आधार पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय और गति (वेलॉसिटी) सीमातय करना सुनिश्चित करें. 4. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम,2007,(2007 का अधिनियम 51)की धारा 18के अंगतर्गत जारी किया जाता है. भवदीय, जीपद्मनाभन |