अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने / धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत प्राधिकृत व्याक्तियों का दायित्व- धारा 13(2) में संशोधन - मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने / धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत प्राधिकृत व्याक्तियों का दायित्व- धारा 13(2) में संशोधन - मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियां
भारिबैंक/2013-14/642 16 जून 2014 सभी प्राधिकृत व्यक्ति महोदया/महोदय, अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने / धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत प्राधिकृत व्याक्तियों का दायित्व- धारा 13(2) में संशोधन - मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियां कृपया `अपने ग्राहक को जानिये (केवाइसी) मानदंड/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) करने / धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथासंशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत प्राधिकृत व्यक्तियों के दायित्व – समय–समय पर यथा संशोधित मुद्रा परिवर्तन संबंधी गतिविधियों' पर 27 नवंबर 2009 का हमारा ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.17 (ए.पी. (एफएल/आरएल सीरीज) परिपत्र सं.04) देखें। 2. धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2012 के अधिनियमन और उक्त अधिनियम की धारा 13 में संशोधन होने पर जो "दण्ड लगाने के लिए निदेशक की शक्तियों" को उपबंधित करता है, धारा 13(2) अब निम्नवत पढ़ी जाएगी: "यदि निदेशक, किसी जांच के दौरान, यह पाता है कि रिपोर्टकर्ता एंटिटी अथवा बोर्ड में नामित उसका कोई निदेशक अथवा उसका कोई कर्मचारी इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए दायित्व का निर्वाह करने में विफल हुआ है, तब, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत की जा सकने वाली कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह – (ए) लिखित में चेतावनी जारी कर सकता है; अथवा (बी) ऐसी रिपोर्टिंग एंटिटी अथवा बोर्ड में उसके नामित निदेशक अथवा उसके किसी कर्मचारी को निर्दिष्ट अनुदेशों का अनुपालन करने का निदेश दे सकता है; अथवा (सी) ऐसी रिपोर्टिंग एंटिटी अथवा बोर्ड में उसके नामित निदेशक अथवा उसके किसी कर्मचारी को किए जानेवाले उपायों में विनिर्दिष्ट अंतरालों पर रिपोर्टें भेजने के निर्देश दे सकता है; अथवा (डी) आदेश द्वारा ऐसी रिपोर्टिंग एंटिटी अथवा बोर्ड में उसके नामित निदेशक अथवा उसके किसी कर्मचारी से दण्ड वसूल सकता है, जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो प्रत्येक विफलता के लिए बढ़कर एक लाख रुपये की सीमा तक हो सकता है।" 3. उल्लिखित संशोधन को दृष्टि में रखते हुये, प्राधिकृत व्यक्ति धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम 2012 के अंतर्गत दायित्वों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपने निदेशक बोर्ड के किसी निदेशक को पदनामित निदेशक के रूप में मनोनीत कर सकता है। 4. इस परिपत्र में निहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) और यथा संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, (पीएमएलए), 2002 और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं। भवदीय, (बी॰पी॰कानूनगो) |