धन अंतरण सेवा योजना – क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यों का प्रत्यायोजन - आरबीआई - Reserve Bank of India
धन अंतरण सेवा योजना – क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यों का प्रत्यायोजन
भारिबैंक/2014-15/135 18 जुलाई 2014 सभी प्राधिकृत व्यक्ति, जो धन अंतरण सेवा योजना के अंतर्गत भारतीय एजेंट हैं महोदया/महोदय, धन अंतरण सेवा योजना – क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यों का प्रत्यायोजन प्राधिकृत व्यक्ति, जो धन अंतरण सेवा योजना के अंतर्गत भारतीय एजेंट हैं, का ध्यान धन अंतरण सेवा योजना - संशोधित दिशानिर्देशों संबंधी, समय-समय पर यथासंशोधित, 12 मार्च 2013 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.89 की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. उल्लिखित परिपत्र के संलग्नक I, भाग-ए, खंड-I, पेरा 3 -"रिज़र्व बैंक को आवेदन करने की प्रक्रिया" के अनुसार 'धन अंतरण सेवा योजना' के अंतर्गत भारतीय एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा बाजार प्रभाग, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 को आवेदनपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। अब यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय एजेंट के रूप में प्राधिकरण से संबंधित कार्य रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रत्यायोजित किए जाएं। तदनुसार, 'धन अंतरण सेवा योजना' के अंतर्गत भारतीय एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान करने संबंधी आवदेनपत्र रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय प्रस्तुत किए जाएंगे जिसके अधिकार क्षेत्र में आवेदक का पंजीकृत कार्यालय आता हो। 3. समय समय पर यथा संशोधित, 12 मार्च 2013 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.89 द्वारा जारी सभी अन्य अनुदेश अपरिवर्तित बने रहेंगे। 4. प्राधिकृत व्यक्ति (भारतीय एजेंट) इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराएं । 5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं। भवदीय, (बी.पी.कानूनगो) |