धन अंतरण सेवा योजना (MTSS) - XBRL के तहत विवरणियाँ प्रस्तुत करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
धन अंतरण सेवा योजना (MTSS) - XBRL के तहत विवरणियाँ प्रस्तुत करना
भा.रि.बैंक/2015-16/401 19 मई 2016 सभी प्राधिकृत व्यक्ति, जो धन अंतरण सेवा योजना के तहत भारतीय एजेंट हैं। धन अंतरण सेवा योजना (MTSS) - XBRL के तहत विवरणियाँ प्रस्तुत करना महोदया / महोदय सभी प्राधिकृत व्यक्तियों, जो धन अंतरण सेवा योजना के तहत भारतीय एजेंट हैं, का ध्यान 12 मार्च 2013 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.89 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके तहत सभी प्राधिकृत व्यक्ति, जो धन अंतरण सेवा योजना (MTSS) के तहत भारतीय एजेंट हैं, को उनके द्वारा प्राप्त आवक विप्रेषणों की मात्रा संबंधी त्रैमासिक विवरणी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है। 2. सभी प्राधिकृत व्यक्तियों, जो धन अंतरण सेवा योजना (MTSS) के तहत भारतीय एजेंट हैं, को यह सूचित किया जाता है कि वे जून 2016 को समाप्त होने वाली तिमाही से उपर्युक्त विवरणियों को एक्सटेनसीबल बिज़नस रिपोर्टिंग लैड्ग्वेज (XBRL) प्रणाली में प्रस्तुत किया करें। 3. रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु https://secweb.rbi.org.in/orfsxbrl/ प्लैटफ़ार्म का उपयोग किया जाए। प्राधिकृत व्यक्तियों, जो धन अंतरण सेवा योजना (MTSS) के तहत भारतीय एजेंट हैं, को यह सूचित किया जाता है कि यूजर नेम तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए वे (संलग्नक-I) में दिये गए प्रारूप को विधिवत रूप से भर कर ई-मेल द्वारा 30 मई 2016 या उससे पूर्व प्रस्तुत करें। 4. इन परिवर्तनों को दर्शाने के लिए विदेशी मुद्रा विभाग के 01 जनवरी 2016 को जारी मास्टर निदेश सं. 18/2015-16 को तदनुसार अद्यतन किया जा रहा है। 5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं। भवदीय, (शेखर भटनागर) |