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एनईएफटी - ग्राहक सेवा और प्रभार – प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों और परिपत्रों का अनुपालन

आरबीआई/2015-16/337
डीपीएसएस.सीओ.ईपीपीडी. सं.2157/04.03.01/2015-16

17 मार्च 2016

एनईएफटी में भाग लेने वाले सदस्य बैंकों के
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी

एनईएफटी - ग्राहक सेवा और प्रभार – प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों और परिपत्रों का अनुपालन

कृपया, उपर्युक्त विषय पर दिनांक 21 जनवरी 2014 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.ईपीपीडी. सं.1583/04.03.01/2013-14 के पैरा 7 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके अंतर्गत बैंकों को सूचित किया गया था, कि वे 31 मार्च 2014 को समाप्त तिमाही से तिमाही आधार पर विहित प्रारूप में वाक – इन ग्राहकों (जिनका बैंक में खाता नहीं है) द्वारा किए गए एनईएफ़टी लेनदेन से संबन्धित आंकड़े प्रस्तुत करें।

2. यह निर्णय लिया गया है कि, 31 मार्च 2016 को समाप्त तिमाही से सदस्य बैंकों द्वारा इस रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण को समाप्त किया जाए। तथापि, सदस्य बैंक इस बात को नोट करें कि जब कभी भी आवश्यक होगा, भारतीय रिज़र्व बैंक वाक – इन ग्राहकों (जिनका बैंक में खाता नहीं है) द्वारा किए गए एनईएफ़टी लेनदेन से संबन्धित आंकड़ों की तदर्थ रिपोर्ट की मांग कर सकता है। अत: बैंक अपने स्तर पर इस प्रकार के आंकड़े रखना जारी रखें।

भवदीया

(नंदा एस.दवे)
मुख्य महाप्रबंधक

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