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तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) – ऑर्डर मैचिंग (ओएम) - शहरी सहकारी बैंकों को सदस्यता प्रदान करना

आरबीआई/2011-12/335
शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी) सं.17/12.05. 001/ 2011- 12

3 जनवरी, 2012

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

प्रिय महोदय / महोदया,

तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) – ऑर्डर मैचिंग (ओएम) - शहरी सहकारी बैंकों को सदस्यता प्रदान करना

कृपया 16 नवंबर , 2010  का हमारा परिपत्र शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी) परि. सं 24 / 12 . 05 . 001 / 2010 - 11 देखें जिसके अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35A के तहत जिन बैंकों को सर्व समावेशी निर्देश जारी किए गए है के अलावा सभी लाइसेंस शहरी सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक में चालू खाता तथा एसजीएल खाता खोल सकते है और भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इन्फिनेट)  की सदस्यता ले सकते है।

2. मौद्रिक नीति वक्तव्य 2011-12 में यह घोषणा की थी कि सुसंचालित और वित्तीय रूप से सुदृढ शहरी सहकारी बैंकों को निगोटिएटेड डीलिंग सिस्टम (एनडीएस) के सदस्य बनने के लिए अनुमति दी जाएगी। मौद्रिक नीति वक्तव्य का संदर्भित अनुच्छेद नीचे उद्धृत है :

"पैरा 104- नवंबर 2010 की दूसरी तिमाही समीक्षा के अनुवर्तन में सभी लाइसेंसीकृत शहरी सहकारी बैंकों को भारतीय वित्‍तीय नेटवर्क (इन्फिनेट) की सदस्‍यता, रिज़र्व बैंक के पास एसजीएल खाता रखने की सुविधा तथा 25 करोड़ रुपए का न्‍यूनतम निवल संपत्ति रखनेवाले सुसंचालित तथा वित्‍तीय रूप से सुदृढ़ शहरी सहकारी बैंकों को आरटीजीएस की सदस्‍यता प्रदान की गयी। अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को और सक्षम बनाने के लिए अब यह प्रस्‍तावित है कि :

  • सुसंचालित और वित्‍तीय रूप से सुदृढ़ शहरी सहकारी बैंकों को तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) का सदस्‍य बनने की अनुमति दी जाए।"

3. हम इसके साथ रिजर्व बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग द्वारा जारी 18 नवंबर, 2011 का परिपत्र आईडीएमडी. डीओडी. सं. 13/10.25.66/2011-12 की एक प्रति संलग्न करते है जिसमें लाइसेंसधारी शहरी सहकारी बैंकों के लिए एनडीएस - ओएम हेतु सीधी पहुँच के लिए विहित मानदंड दिए है। परिपत्र के अनुसार पात्र शहरी सहकारी बैंकों को एनडीएस - ओएम सदस्यता के लिए आईडीएमडी को आवेदन करने के लिए विनियामक विभाग (शहरी बैंक विभाग) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। तदनुसार उपर्युक्त आईडीएमडी परिपत्र के निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले तथा एनडीएस-ओएम सदस्यता पाने के इच्छुक शहरी सहकारी बैंक एनडीएस - ओएम सदस्यता के लिए आईडीएमडी को आवेदन करने से पहले विनियामक मंजूरी के लिए प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई से संपर्क करे।

4. एनडीएस - ओएम सदस्यता के लिए आवेदन करने वाले पात्र शहरी सहकारी बैंको के पास एनडीएस - ओम के लिए प्रत्यक्ष अभिगम के लिए स्थान पर आवश्यक बुनियादी ढांचा होना तथा बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के लिए आवश्यक खर्च वहन करने की आवश्यकता है। शहरी सहकारी बैंक यह  नोट करे कि भारतीय रिजर्व बैंक  में एसजीएल खाता खोलने के बाद (जो एनडीएस - ओएम सदस्यता प्राप्त करने के लिए यूसीबी द्वारा पूर्ण किए जाने वाली कई आवश्यकताओं में से एक है )  संबंधित यूसीबी सीएसजीएल खाता धारक के साथ गिल्ट खाता खोल /बनाए नहीं रख सकते हैं। हालांकि, इस तरह के शहरी सहकारी बैंकों, सरकारी प्रतिभूतियों में गैर - प्रतिस्पर्धी बोली - प्रक्रिया की योजना के तहत सरकारी प्रतिभूतियों के लिए बोली लगाना जारी रख सकते हैं।

5. कृपया संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को परिपत्र की प्राप्ति सूचना दे।

भवदीय,

(ए उदगाता)
मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी

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