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अनिवासी जमाराशियाँ – व्यापक एकल विवरणी

भारिबैंक/2012-13/128
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 4

12 जुलाई 2012

विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदया/महोदय,

अनिवासी जमाराशियाँ – व्यापक एकल विवरणी

अनिवासी जमाराशि (एनआरडी) खातों का रखरखाव (maintain) करने वाले बैंको का ध्यान 09 मई 2007 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 55 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार अनिवासी जमाराशियों के आंकड़े निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, सांख्यिकीय और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम), केंद्रीय कार्यालय, भुगतान संतुलन सांख्यिकीय प्रभाग, सी-9/8, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051 को स्टैट 5 और स्टैट 8 विवरणियों के फॉर्म में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर्मेट में सॉफ्ट प्रति ई-मेल से और हार्ड प्रति (दोनों) में प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

2. सॉफ्ट प्रति में स्टैट 5 और स्टैट 8 विवरणियों की रिपोर्टिंग की उल्लिखित प्रणाली सुस्थापित होने पर अब यह निर्णय लिया गया है कि विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाले बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को छोड़कर) सांख्यिकीय और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम), केंद्रीय कार्यालय को हार्ड प्रतियाँ भेजना बंद कर दें। अब से विनिर्दिष्ट फॉर्मेट के अनुसार केवल सॉफ्ट प्रतियाँ सांख्यिकीय और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम), केंद्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएं ।

3. तथापि, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टैट 5 और स्टैट 8 विवरणियों की हार्ड और सॉफ्ट दोनों प्रतियाँ विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रेषित करना जारी रखें ।

4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11 (1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं ।

भवदीया,

(रश्मि फौज़दार)
मुख्य महाप्रबंधक

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