अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा एनआरई/एफसीएनआर (बी) खाते भारतीय निवासी घनिष्ठ संबंधी के साथ संयुक्त रूप में रखना – उदारीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा एनआरई/एफसीएनआर (बी) खाते भारतीय निवासी घनिष्ठ संबंधी के साथ संयुक्त रूप में रखना – उदारीकरण
भारिबैं/2011-12/174 15 सितंबर 2011 विदेशी मुद्रा का व्यापार करने के लिए प्राधिकृत सभी बैंक महोदया/महोदय, अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा एनआरई/एफसीएनआर (बी) प्राधिकृत व्यापारी बैंकों का ध्यान 3 मई 2000 की फेमा अधिसूचना सं. 5/2000-आरबी की अनुसूची 1 तथा 2 अर्थात समय समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार क्रमश: एनआरई तथा एफसीएनआर (बी) योजनाएं परिचालित की जाती हैं । उल्लिखित अधिसूचना की अनुसूची 1 के पैरा 9(ए) तथा अनुसूची-2 के पैरा 11(1) में अंतर्विष्ट मौजूदा उपबंधों के अनुसार अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारतीय निवासी व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से एनआरई/एफसीएनआर (बी) खाते खोलने की अनुमति नहीं है । 2. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत व्यक्तियों को सुलभ सुविधाओं की समीक्षा करने संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि अनिवासी भारतीयों को अपने एफसीएनआर (बी) / एनआरई खाते भारतीय निवासी घनिष्ठ संबंधी/रिश्तेदार (अर्थात कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में यथा परिभाषित) के साथ संयुक्त रूप में खोलने की अनुमति दी जाए । 3. समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि उक्त फेमा अधिसूचना सं. 5 में यथा परिभाषित अनिवासी भारतीय को अपने भारतीय निवासी घनिष्ठ संबंधी/रिश्तेदार (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में यथा परिभाषित ) के साथ एनआरई /एफसीएनआर (बी) खाते 'प्रथम या उत्तरजीवी' के आधार पर खोलने की अनुमति दी जाए । भारतीय निवासी घनिष्ठ संबंधी/रिश्तेदार अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति के जीवन काल में मौजूदा अनुदेशों के अनुसार मुख्तारनामा धारक के रूप में खाते का परिचालन करने के लिए पात्र होगा । 4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने ग्राहकों/घटकों को अवगत कराने का कष्ट करें। 5. 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 5/2000-आरबी में निहित विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 में आवश्यक संशोधन अलग से जारी किए जा रहे हैं। 6. इस परिपत्र में समाहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/अनुमोदन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं। भवदीया, (मीना हेमचंद्र) |