गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 - आरबीआई - Reserve Bank of India
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018
कार्यपालक निदेशक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 अधिसूचना संदर्भ : उशिसंवि.निअ. सं 4535/13.01.004/2018-19 26 अप्रैल 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 फरवरी 2018 की अधिसूचना सं उशिसंवि.निअ.सं 3590/13.01.004/2017-18 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-झ(च) के तहत परिभाषित और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-झक के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत जमा स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना लागू की थी। इस योजना को प्राप्त अनुभव के आधार पर शेष निर्धारित श्रेणियों वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर भी लागू किया जाना था। 04 अप्रैल 2019 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों संबंधी वक्तव्य के पैरा 11 में घोषणा के अनुसार, अधिसूचना में आंशिक संशोधन के साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, एतदद्वारा, निर्देश दिया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-झ(च) के तहत परिभाषित और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-झक के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जो (क) जमा स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत हैं; (ख) जमा स्वीकार न करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जिनका ग्राहक इंटरफेस है और जिनकी अस्तियाँ पिछले वित्तीय वर्ष के लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र की तारीख को ₹100 करोड या उससे अधिक हैं या रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ऐसी संपत्ति वाली हैं, इसके दायरे आयेंगी और वे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 के प्रावधानों का पालन करेंगी। 2. गैर बैंकिंग वित्तयी कंपनी - इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी), कोर निवेश कंपनी (सीआईसी), इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड - गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आईडीएफ-एनबीएफसी) और परिसमापन के अधीन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी इस योजना के दायरे में नहीं होंगी। 3. यह योजना, संबंधित क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों के निपटान के लिए जिससे समस्त देश को कवर किया जा सके, चार मेट्रो केंद्रों अर्थात चेन्नै, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली के गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियों के लोकपाल कार्यालयों से प्रशासित होना जारी रहेगी। इन कार्यालयों का क्षेत्राधिकार योजना के ‘अनुलग्नक I’ में दिया गया है। 4. इस योजना का विस्तार जमा स्वीकार न करने वाली पात्र गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर 26 अप्रैल 2019 से प्रभावी और लागू होगा। (सुरेखा मरांडी) |