अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
महोदय,
सरकार की विभिन्न छात्रवृत्तियों का लाभ उठाने के लिए छात्रों द्वारा नो-फ्रिल खाते खोलना
सचिव, भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा हमारी जानकारी में यह बात लाई गई है कि बैंक अल्पसंख्यक समुदाय के उन विद्यार्थियों के 'नो फ्रिल' खाते नहीं खोल रहे हैं, जो इस मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों के माध्यम से दी जाने वाली छात्रवृत्तियों का लाभ उठाना चाहते हैं। इससे सरकार की छात्रवृत्ति की योजनाओं के आवेदकों के सामने बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं और इससे आलोचनाओं का आमंत्रण मिलता है।
2. इस संबंध में हम आपका ध्यान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा 'नो फ्रिल' खाता खोलने के संबंध में 11 नवंबर 2005 के अपने परिपत्र सं. डीबीओडी.एलईजी.बीसी.44/ 09.07.005/2005-06 की ओर आकृष्ट करते हैं। प्राथमिकता क्षेत्र को उधारियां-अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण सुविधाएं विषय पर 01 जुलाई 2010 के हमारे मास्टर परिपत्र आरपीसीडी.एसपी.बीसी.सं.4/09.10.01/2010-11 की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें यह कहा गया है कि इस बात की सावधानी बरती जाए कि अल्पसंख्यक समुदायों को सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न विशेष कार्यक्रमों का उचित और पर्याप्त रूप से लाभ प्राप्त हो सके।
3. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि जब अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र और अन्य सुविधाविहीन समूह सरकार द्वारा प्रस्तावित विभिन्न छात्रवृत्तियाँ या अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए बैंकों से संपर्क करते हैं तब उनके लिए 'नो फ्रिल' खाते या अन्य खाते खोलना सुनिश्चित करें । परंतु ऐसे खाते खोलते समय इस प्रयोजन के लिए समुचित 'अपने ग्राहक को जानिए' मानदण्डों का पालन किया जाए।
भवदीया
( सुषमा विज़ ) उप महाप्रबंधक
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