2. इस संबंध में, उपर्युक्त परिपत्र के अनुच्छेद 4 का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि मौजूदा चालू और सीसी/ओडी खातों के संबंध में, परिपत्र जारी करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, अर्थात 5 नवंबर, 2020 तक बैंक उक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। हमें तब से बैंकों से कई पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें बैंकों द्वारा पहले से खोले गए चालू खातों के रखरखाव के बारे में परिचालनगत मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इन पत्रों की रिज़र्व बैंक द्वारा जाँच की जा रही है और इन्हें अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) द्वारा अलग से स्पष्ट किया जाएगा।
3. इन परिचालनगत मुद्दों पर एफएक्यू जारी करने की लंबित स्थिति तक, यह निर्णय लिया गया है कि बैंक उक्त परिपत्र के अनुच्छेद 4 में निहित अनुदेशों का अनुपालन 15 दिसंबर 2020 तक सुनिश्चित कर सकते हैं।