बांग्लादेश की राष्ट्रीयता वाले व्यक्तियों द्वारा एनआरओ खाते खोलना - आरबीआई - Reserve Bank of India
बांग्लादेश की राष्ट्रीयता वाले व्यक्तियों द्वारा एनआरओ खाते खोलना
भारिबैंक/2012-13/414 11 फरवरी 2013 सभी प्राधिकृत व्यापारी बैंक और प्राधिकृत बैंक महोदया/महोदय, बांग्लादेश की राष्ट्रीयता वाले व्यक्तियों द्वारा एनआरओ खाते खोलना सभी प्राधिकृत व्यापारी बैंकों और प्राधिकृत बैंकों का ध्यान, समय-समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 5/2000-आरबी में अंतर्विष्ट विदेशी मुद्रा प्रबंध(जमा) विनियमावली, 2000 की अनुसूची-3 के पैराग्राफ 1 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार बांग्लादेश/ पाकिस्तान की राष्ट्रीयता वाले व्यक्तियों/वाली एंटिटीज़(संस्थाओं)/स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा अनिवासी सामान्य रुपया (NRO) खाता (खाते) खोलने के लिए रिज़र्व बैंक का अनुमोदन लेना आवश्यक है। 2. मौजूदा अनुदेशों की समीक्षा की गयी है और यह निर्णय लिया गया है कि अब से, प्राधिकृत बैंक, रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के बगैर, बांग्लादेश की राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति/व्यक्तियों को अनिवासी सामान्य रुपया (NRO) खाता/खाते खोलने के लिए अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दे सकते हैं:
3. बांग्लादेश के स्वामित्व वाली संस्थाओं (एंटिटीज़) द्वारा खाते खोलने के लिए पहले की भांति रिज़र्व बैंक से अनुमोदन लेना आवश्यक होगा। 4. 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 5/2000-आरबी में आवश्यक संशोधन, 2 जनवरी 2013 की अधिसूचना सं. फेमा. 253/2013-आरबी के जरिये जारी किए गए हैं। 5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत करायें। 6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गये हैं। भवदीय, (रुद्र नारायण कर) |