भारतीय पार्टी द्वारा समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश – समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश के फॉर्म ओडीआई (ODI) में आन-लाइन रिपोर्टिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय पार्टी द्वारा समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश – समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश के फॉर्म ओडीआई (ODI) में आन-लाइन रिपोर्टिंग
भारिबैंक/2011-12/585 31 मई 2012 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, भारतीय पार्टी द्वारा समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश – प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों का ध्यान 24 फरवरी 2010 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 36 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें प्राधिकृत व्यापारियों को समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) की आन-लाइन रिपोर्टिंग प्रणाली के 2 मार्च 2010 से लागू किए जाने के बारे में सूचित किया गया था । उक्त प्रणाली, अन्य बातों के साथ-साथ, आन-लाइन यूनिक पहचान संख्या (UIN) निष्पादित/उत्पन्न कर सकती है । 2. आन-लाइन रिपोर्टिंग प्रणाली के अंतर्गत, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक स्वचालित मार्ग के तहत आन-लाइन यूनिक पहचान संख्या (UIN) उत्पन्न कर सकते हैं । तथापि, रिज़र्व बैंक से यूनिक पहचान संख्या (UIN) की पुष्टि करने वाला पत्र मिलने के बाद ही स्वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग के तहत अनुवर्ती विप्रेषणों की रिपोर्टिंग, फॉर्म ओडीआई के भाग ॥ में आन-लाइन की जानी चाहिए । 3. अब यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारियों/भारतीय पार्टी को, स्वचालित मार्ग के मामलों में यूनिक पहचान संख्या (UIN) प्राधिकृत व्यापारी/भारतीय पार्टी द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-मेल आईडी पर स्वत: उत्पन्न ई-मेल के जरिये सूचित की जाए । तदनुसार, 01 जून 2012 (शुक्रवार) से, स्वचालित मार्ग के तहत संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था/कंपनी को आबंटित यूनिक पहचान संख्या (UIN) के ब्योरे देने वाली स्वत: उत्पन्न ई-मेल, यूनिक पहचान संख्या (UIN) के आबंटन की पुष्टि के रूप में समझे जाएंगे और रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय पार्टी तथा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक को यूनिक पहचान संख्या (UIN) के आबंटन की पुष्टि करने वाला अलग से कोई पत्र जारी नहीं किया जाएगा । 4. यह भी नोट किया जाए कि स्वचालित मार्ग के तहत अनुवर्ती विप्रेषण तथा अनुमोदन मार्ग के तहत विप्रेषण, यूनिक पहचान संख्या (UIN) सूचित करने वाला संदेश/पुष्टिकरण ई-मेल से मिलने के बाद ही फॉर्म ओडीआई के भाग ॥ में आन-लाइन रिपोर्ट किए जाने हैं । 5. अनुमोदन मार्ग के तहत समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश के लिए आवेदन पत्र फॉर्म ओडीआई में, 24 फरवरी 2010 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 36 में की गयी अपेक्षानुसार, फॉर्म के भाग । की आन-लाइन रिपोर्टिंग के अतिरिक्त, अब तक की तरह फिजिकल फार्म (physical form) में रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना जारी रखा जाए । 6. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत करायें । 7. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11 (1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं । भवदीया, (डॉ. सुजाता एलिज़ाबेथ प्रसाद) |