समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश – समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश संबंधी फॉर्म को युक्तिसंगत बनाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश – समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश संबंधी फॉर्म को युक्तिसंगत बनाना
भारिबैंक/2012-13/171 21 अगस्त 2012 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश – समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश संबंधी फॉर्म को युक्तिसंगत बनाना प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों का ध्यान, समय - समय पर यथा संशोधित, 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं.फेमा.120/आरबी-2004 [विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2004] (अधिसूचना) की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. भारतीय पार्टी द्वारा भारत से बाहर स्थापित अथवा अधिग्रहीत अपने प्रत्येक संयुक्त उद्यम (JV)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (WOS) के लेखापरीक्षित लेखों को अंतिम रूप देने के लिए मेजबान देश के संबंधित कानूनों में यथा विनिर्दिष्ट सांविधिक अवधि की समाप्ति से 60 दिनों के भीतर अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत अतिरिक्त अवधि के भीतर अपने सभी संयुक्त उद्यमों (JV)/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के संबंध में भारतीय पार्टी द्वारा प्रति वर्ष एक वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (APR) समुद्रपारीय निवेश संबंधी फार्म के भाग III में अपने प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से, उल्लिखित अधिसूचना के विनियम 15 (iii) के अनुसार, रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करनी अपेक्षित है। इसके अलावा, उक्त अधिसूचना के विनियम 6 (और विनियम 7, यदि लागू हो) के अंतर्गत उपबंधों के अनुपालन के अधीन भारतीय पार्टी को (स्वचालित मार्ग से) समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश करने के लिए आम अनुमति है। उक्त अधिसूचना के विनियम 6(2)(iv) के अनुसार, भारतीय पार्टी द्वारा अपने समुद्रपारीय सभी निवेशों के संबध में एक वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (APR) समुद्रपारीय निवेश संबंधी फार्म के भाग III में दिए गए फार्मेट में प्रस्तुत करनी अपेक्षित है । 3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में, यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक भारतीय पार्टी द्वारा समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश संबंधी लेनदेन करते समय, उक्त अधिसूचना के विनियम 6(2)(vi) के अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश के फार्म के भाग I के खंड "ई" और "एफ" में निम्नलिखित मदें जोड़ी जाएं: (i) खंड 'ई' में, मद (सी) के बाद, मद "(डी) जहाँ कहीं लागू है, समय समय पर यथा संशोधित, 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं.फेमा.120/आरबी-2004 के विनियम 15 (iii) के अनुसार यथा अपेक्षित, भारतीय पार्टी के सभी मौजूदा संयुक्त उद्यमों (JV)/ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (WOS) के संबंध में वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (APR) प्रस्तुत की गयी है।" (ii) खंड 'एफ' में, मद (v) के बाद, एक खंड "इसके अलावा, यह प्रमाणित किया जाता है कि, जहाँ कहीं लागू है, भारतीय पार्टी के सभी मौजूदा संयुक्त उद्यमों (JV)/ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (WOS) के संबंध में उक्त अधिसूचना के विनियम 15 (iii) के अनुसार यथा अपेक्षित वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (APR) प्रस्तुत की गयी है।" 4. समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश के फार्म के भाग I के संशोधित खंड 'ई' और 'एफ' इस परिपत्र के अनुबंध में दिए गए हैं । 5. विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 में आवश्यक संशोधन अलग से जारी किए जा रहे हैं । 6. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने घटकों/ग्राहकों को अवगत करायें । 7. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमत/अनुमोदन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं । भवदीया, [डा. (श्रीमती) सुजाता एलिज़ाबेथ प्रसाद] संलग्नक : अनुबंध 21 अगस्त 2012 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 15 का अनुबंध खंड "ई" (संशोधित): भारतीय पार्टी द्वारा घोषणा (ए) क्या आवेदक पार्टी (पार्टियां), उसके प्रवर्तक, निदेशक, आदि किसी जांच/प्रवर्तन एजेंसी अथवा विनियामक निकाय द्वारा जांच के अधीन है? अगर हां, तो छानबीन/अधिनिर्णय की वर्तमान स्थिति/मामले के निपटान के ढंग सहित उसके संक्षिप्त ब्योरे। _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ (बी) क्या प्रवर्तक भारतीय पार्टी (पार्टियां) वर्तमान में निर्यात प्राप्यों की वसूली न होने की वजह से रिज़र्व बैंक की निर्यातकों की सतर्कता सूची में है/हैं अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित बैंकिंग प्रणाली के चूककर्ताओं की सूची में है/हैं? अगर हां, तो भारतीय पार्टी (पार्टियों) की स्थिति: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ (सी) प्रस्तावित कंपनी को स्थापित/अधिग्रहीत करने के लिए मेज़बान देश में उपलब्ध कोई विशेष लाभ/प्रोत्साहन सहित इस प्रस्ताव से संबधित कोई अन्य सूचना। (डी) जहाँ कहीं लागू है, भारतीय पार्टी के सभी मौजूदा संयुक्त उद्यमों (JV)/ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (WOS) के संबंध में, समय-समय पर यथासंशोधित, 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा. 120/आरबी-2004 के विनियम 15 (iii) के अनुसार यथा अपेक्षित वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (APR) प्रस्तुत की गयी है। मैं/हम प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है। --------------------------------- मुहर/मुद्रा(सील) स्थान :------------------ नाम :-------------------- संलग्नकों की सूची :
खण्ड "एफ" (संशोधित) : भारतीय पार्टी के सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र प्रमाणित किया जाता है कि (--------------------------------------) भारतीय पार्टी ने रिपोर्ट किए जा रहे निवेश के संबंध में समय-समय पर यथासंशोधित 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा. 120/आरबी-2004 {विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004} में निहित शर्तों का अनुपालन किया है। विशेष रूप से यह प्रमाणित किया जाता है कि: (i) निवेश स्थावर संपदा उन्मुख अथवा बैंकिंग कारोबार में नहीं है, और (ii) पहले किए गए समुद्रपारीय निवेश और निर्यात और पूंजीकृत अन्य देय/शेयरों का स्वैप/बाह्य वाणिज्यिक उधार से निवेश/स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत विदेश में निवेश के लिए विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड शेष के साथ निवेश के विप्रेषण के लिए प्रस्तावित विदेशी मुद्रा खरीद की राशि रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित सीमाओं के भीतर है। इसकी, अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख अर्थात् . . . . को (-----------------------------------------)भारतीय पार्टी की निवल मालियत के संदर्भ में सत्यापन किया गया है। (iii) निवेश के लिए निर्धारित मूल्यांकन मानदण्डों का अनुपालन किया गया है। (iv) बाह्य वाणिज्यिक उधार के दिशा-निर्देशों# का अनुपालन किया गया है। (v) भारतीय पार्टी ने (ए) पिछले तीन वर्षों के दौरान निवल लाभ प्राप्त किए हैं, (बी) संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता के विवेकपूर्ण मानदण्डों को पूरा किया है, (सी) भारत में उपयुक्त विनियामक प्राधिकरण के पास पंजीकरण किया गया है और (डी) भारत और विदेश में संबंधित विनियामक प्राधिकरणों से वित्तीय सेवा क्षेत्र कार्यकलापों में निवेश के लिए अनुमोदन प्राप्त किया है।* "इसके अलावा, यह प्रमाणित किया जाता है कि, जहाँ कहीं लागू है, भारतीय पार्टी के सभी मौजूदा संयुक्त उद्यमों (JV)/ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (WOS) के संबंध में उक्त अधिसूचना के विनियम 15 (iii) के अनुसार यथा अपेक्षित वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (APR) प्रस्तुत की गयी है।" टिप्पणी : * केवल वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश के मामलों में लागू (उदाहरण बीमा, म्यूचुअल फण्ड, परिसंपत्ति प्रबंधन, आदि) # बाह्य वाणिज्यिक उधार/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड शेषों के माध्यम से निवेश के निधीयन के मामलों में लागू। (कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर) |