इलेक्ट्रानिक/इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टल से समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा की ट्रेडिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
इलेक्ट्रानिक/इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टल से समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा की ट्रेडिंग
भारिबैंक/2013-14/265 17 सितंबर 2013 सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, इलेक्ट्रानिक/इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टल से समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा की ट्रेडिंग प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों का ध्यान 7 अप्रैल 2011 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.53 और 17 नवंबर 2011 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.46 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिनके अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों को सूचित किया गया था कि वे आनलाइन विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग लेनदेनों के लिए जनता द्वारा क्रेडिट कार्डों/भारत स्थित बैंकों में रखे विभिन्न खातेगत जमाराशियों से किए जाने वाले मार्जिन भुगतान के संबंध में पर्याप्त सावधानी बरतें और अतिरिक्त सतर्क रहें। इसके अलावा, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि ऐसे लेनदेनों के संबंध में मार्जिन मनी, निवेश राशि, आदि प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों अथवा मालिकाना प्रतिष्ठानों के नाम में विभिन्न बैंक शाखाओं में खोले जाने वाले खातों के संबंध में पर्याप्त सावधानी बरतें। 2. तथापि, यह परिलक्षित हुआ है कि कुछ बैंकिंग ग्राहक ऐसी योजनाओं का प्रस्ताव करने वाले पोर्टलों/करने वाली वेबसाइटों पर अब भी विदेशी मुद्रा की आनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, जिनमें वे भारतीय बैंक के पास रखे खाते से क्रेडिट कार्ड अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक चैनल का प्रयोग करके ओवरसीज वेबसाइटों/एंटिटीज़ को प्रारंभ में निधियों का विप्रेषण करते हैं और बाद में उसी ओवरसीज एंटिटी से वापस नकद राशि अपने क्रेडिट कार्ड अथवा बैंक खाते में प्राप्त करते हैं। 3. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 का उल्लंघन कर की जाने वाली ऐसी आनलाइन गतिविधियों के संबंध में प्रतिबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों को निर्देश दिया जाता है कि वे निम्नवत कार्रवाई सुनिश्चित करें:
4. यदि यह पाया जाता है कि संबंधित बैंक उल्लिखित उपायों को लागू करने में विफल हुआ है तो भारतीय रिज़र्व बैंक फेमा, 1999 की धारा 11 (3) के तहत चूककर्ता बैंक के विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है और यथा आवश्यक इतर कार्रवाई भी कर सकता है। 5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत कराएं। वे इस परिपत्र में निहित अनुदेश कार्ड जारीकर्ता कंपनियों के ध्यान में भी लाएं और उन्हें सूचित करें कि वे इस बात के प्रति सतर्क रहें कि ऐसे अनधिकृत लेनदेनों के भुगतान की अनुमति न दी जाए। 6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं । भवदीय, (रुद्र नारायण कर) फेमा, 1999 (1999 का 42) के अंतर्गत प्रतिबंधित आनलाइन लेनदेनों संबंधी रिपोर्टिंग
बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा घोषणा मैंने उल्लिखित लेनदेनों की जाँच की है और इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि वे इलेक्ट्रानिक/इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टल के माध्यम से ओवरसीज विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग के किसी भी रूप में विप्रेषित करने से प्रतिबंधित थे जो फेमा, 1999 के अंतर्गत अनुमत नहीं है। (नाम तथा हस्ताक्षर) |