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भारतीय पार्टियों द्वारा पाकिस्तान में समुद्रपारीय निवेश

भारिबैंक/2012-13/198
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 25

7 सितंबर 2012

सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय,

भारतीय पार्टियों द्वारा पाकिस्तान में समुद्रपारीय निवेश

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों का ध्यान, समय - समय पर यथा संशोधित, 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं.फेमा.120/आरबी-2004 [विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम)(संशोधन) विनियमावली, 2004] की ओर आकृष्ट किया जाता है।

2. उपर्युक्त अधिसूचना के विनियम 6(2) के अनुसार, "इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, पाकिस्तान में निवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।" अब यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय पार्टियों द्वारा पाकिस्तान में समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश करने के प्रस्तावों पर, उक्त अधिसूचना के विनियम 9 के अंतर्गत, अनुमोदन मार्ग के तहत अब से अनुमति देने पर विचार किया जाएगा।

3. विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 में आवश्यक संशोधन अलग से जारी किए जा रहे हैं।

4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों/ग्राहकों को अवगत करायें ।

5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और 11 (1) के अंतर्गत और किसी अन्य विधि के अंतर्गत अपेक्षित किसी अनुमति/अनुमोदन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किये गये हैं ।

भवदीया,

[डा. (श्रीमती) सुजाता एलिज़ाबेथ प्रसाद]
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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