समुद्रपारीय निवेश – स्विफ्ट (SWIFT) के शेयर - आरबीआई - Reserve Bank of India
समुद्रपारीय निवेश – स्विफ्ट (SWIFT) के शेयर
भारिबैंक/2013-14/131 11 जुलाई 2013 सभी श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, समुद्रपारीय निवेश – स्विफ्ट (SWIFT) के शेयर प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा.120/आरबी-2004 के जरिये रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित तथा समय-समय पर संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 की ओर आकृष्ट किया जाता है। 2. मौजूदा फेमा उपबंधों के अनुसार, निवासी बैंक द्वारा सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फिनान्शियल टेलिकम्युनिकेशन (SWIFT), बेल्जियम के शेयरों के अर्जन के प्रस्ताव पर रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन मार्ग के तहत मामले दर मामले के आधार पर विचार किया जाता है। 3. समीक्षा करने पर, अब यह निर्णय लिया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस दिए जाने वाले भारत स्थित बैंकों को SWIFT की उप-विधियों के अनुसार SWIFT के शेयर अर्जित करने के लिए सामान्य अनुमति प्रदान की जाए, बशर्ते ऐसे बैंक को रिज़र्व बैंक द्वारा 'भारत में SWIFT के यूजर ग्रूप' में सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए अनुमति प्रदान की गयी हो। 4. यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा। 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा.120/ आरबी-2004 में आवश्यक संशोधन 29 मई 2013 की अधिसूचना सं.फेमा.271/आरबी-2013 के जरिये जारी एवं 29.5.2013 के जी.एस.आर. सं. 345(ई) (प्रतिलिपि संलग्न) के जरिए अधिसूचित किया गया है। 5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों और घटकों को अवगत कराने का कष्ट करें। 6. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं । भवदीय, (सी. डी. श्रीनिवासन) |