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गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का बीमा क्षेत्र में भाग लेना

भारिबैं/2013-14/383
गैबैंपवि.नीप्र.कंपरि.सं.361/03.02.002/2013-14

28 नवम्बर 2013

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

महोदय,

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का बीमा क्षेत्र में भाग लेना

कृपया 30 जून 2000 का परिपत्र डीएनबीएस(पीडी)सीसी.सं. 13/02.01/99-2000 का अवलोकन करें, जिसमें एनबीएफसी का बीमा कारोबार में प्रवेश से संबंधित 09 जून 2000 को जारी दिशानिदेश निहित था इसके बाद 10 फरवरी 2004 के हमारे परिपत्र सं गैबैंपवि(नीप्र)सीसी. नं.35/10.24/2003-04 तथा 27 मई 2011 का परिपत्र सं. 221/03.02.002/2010-2011 द्वारा अनुवर्ती संशोधन किया गया। 27 मई 2011 को जारी मौजूदा दिशानिदेश के अनुसार, एक ही समूह की एनबीएफसी की एक से अधिक कंपनी (यद्यपि वह वित्तीय गतिविधियां करती हो अथवा नहीं), यदि बीमा कंपनी में हिस्सेदारी (स्टेक) लेना चाहती है तो एक समूह की सभी कंपनियों के योगदान को संयुक्त बीमा उपक्रम कंपनी में एनबीएफसी के लिए निर्धारित 50% की सीमा हेतु गणना की जाएगी।

2. बीमा कंपनी के परिचालन में, ज्यादातर, आईआरडीए बीमा कंपनी से बीमा अधिनियम के नियमों का पालन करते हुए इसकी पूंजी विस्तार तथा बीमा कंपनी की ऋण- शोधन क्षमता की आवशयकताओं की अपेक्षा रखता है। जैसा कि उक्त परिपत्र में एनबीएफसी के समूह के लिए संयुक्त बीमा उपक्रम कंपनी में 50% की इक्विटी सीमा प्रतिबंधित किया गया है जो बीमा कंपनी का आईआरडीए के आवश्यकताओं को पूरा करने में बाधक हो सकती है

3. समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलो में जहां आईआरडीए द्वारा संयुक्त बीमा उपक्रम कंपनी से पूंजी का अंत:प्रवाह के लिए कहा गया हो, ऐसी स्थिति में बैंक मामले दर मामले के आधार पर, 27 मई 2011 का परिपत्र सं.221 में समूह के लिए विनिर्दिष्ट 50% की सीमा में छूट पर विचार कर सकता है। छूट की अनुमति, यदि दी जाती है तो, यह 10 फरवरी 2004 का परिपत्र सं.35/10.24/2003-04 में विनिर्दिष्ट सभी विनियमाक शर्तों का एनबीएफसी द्वारा पालन के अधीन होगा तथा विशिष्ट मामलों में ऐसे अन्य शर्तों का अनुपालन भी करना होगा।

4. ऐसे छूट के लिए एनबीएफसी संबंधित दस्तावेज सहित अपना आवेदन उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करे जिसके क्षेत्राधिकार में उसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

भवदीय,

(एन एस विश्वनाथन)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

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