विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात (संशोधन) विनियमावली, 2001 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात (संशोधन) विनियमावली, 2001
भारतीय रिज़र्व बैंक दिनांक : 27 फरवरी , 2001 विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड(जी) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 3 मई , 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 6/2000 आरबी के आंशिक संशोधन में भारतीय रिज़र्व बैंक, समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात (संशोधन) विनियमावली, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् :- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात (संशोधन) विनियमावली, 2001 कहा जायेगा । (ii) ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। 2. विनियमों में संशोधन " (2) उप-विनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,भारतीय रिज़र्व बैंक,उसके लिए आवेदन करने पर और इस बात से संतष्ट होने पर कि एसा करना आवश्यक है , तब किसी व्यक्ति को भारत सरकार और अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के करेंसी नोटों को भारत के बाहर ले जाने अथवा भारत में लाने की अनुमति ऐसे निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन दे सकता है । " (डी.पी.सारडा ) |