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डेबिट/क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से सरकारी खाते में भुगतान : प्रेषण की स्वीकृत अवधि

आरबीआई/2014-15/416
डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-3203/42.01.011/2014-15

21 जनवरी 2015

अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालक निदेशक
सभी एजेंसी बैंक

महोदय/महोदया

डेबिट/क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से सरकारी खाते में भुगतान : प्रेषण की स्वीकृत अवधि

उपर्युक्त विषय में कृपया 8 अक्तूबर 2010 के परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-2444/42.01.011/2010-11 तथा 18 फरवरी 2013 के परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-4831/42.01.011/2012-13 का अवलोकन करें। हम एतद्.द्वारा यह सूचित करते हैं कि महा लेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार एजेंसी बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे डेबिट/क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से सरकारी राजस्व के भुगतान के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त मानदंडों का अनुपालन करें :-

  1. पुट थ्रू डेट सहित टी+1 कार्यदिवस के प्रेषण संबंधी मानदंड का कड़ाई से पालन किया जाए। इसमें “टी” वह तारीख है जिस दिन प्राप्तकर्ता बैंक शाखा में राशि उपलब्ध हो जाती है।

  2. सरकारी खाते में ई-प्राप्तियों के विलंबित प्रेषणों, अर्थात् टी+1 कार्यदिवस के बाद के विलंब, यदि कोई हो, पर दण्ड ब्याज लिया जाएगा और

  3. निपटान भुगतान और निपटान अधिनियम 2007 और इसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अधीन होना चाहिए।

भवदीय

(के गणेश)
उप महाप्रबंधक

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