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नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 का निष्पादन लेखापरीक्षा – बैंकों द्वारा पुन: सत्यापन कार्य

आरबीआई/2013-14/299
शबैं‍वि‍.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.22/13.05.006/2013-14

30 सितंबर 2013

मुख्य कार्यपालक अधि‍कारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय,

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 का निष्पादन लेखापरीक्षा – बैंकों द्वारा पुन: सत्यापन कार्य

कृपया 7 मार्च 2013 का हमारा परिपत्र सं. शबैवि.बीपीडी(पीसीबी).परि.40/13.05.006/2012-13 देखें जिसके अनुसार शहरी सहकारी बैंकों को यह सूचित किया गया था किकृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 के अधीन के सभी लाभार्थियों की सूची का संपूर्ण सत्यापन किया जाए और पात्र लाभार्थियों में जिनको लाभ प्रदान नहीं किए गए हैं उनकी सूची तैयार किया जाए। भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को इस संदर्भ में प्रगति का विवरण प्राप्त हो रहा है और कुछ शहरी सहकारी बैंको ने अभी तक इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के संदर्भ में पुष्टि नहीं की है।

2. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए नमूना लेखापरीक्षा में सामने आए त्रुटि के प्रतिशत और बैंक द्वारा अपने सत्यापन प्रणाली के दौरान पाए त्रुटि के प्रतिशत के बीच अंतर को देखते हुए भारत सरकार द्वारा यह वांछित है कि सभी बैंक पुन: सत्यापन प्रणाली की शुद्धता के संदर्भ में अपने लेखापरीक्षकों से प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए।

3. अत: सभी शहरी सहकारी बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि  पुन: सत्यापन कार्य की शुद्धता के संदर्भ में अपने लेखापरीक्षकों से प्रमाणपत्र संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें। कृपया यह प्रमाणपत्र संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को 15 अक्तूबर 2013 या उससे पूर्व प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें ताकि सरकार को हम अद्यतन स्थिति की सूचना दे सकें।

भवदीय,

(पी के अरोड़ा)
महाप्रबंधक

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