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कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 की कार्यनिष्‍पादन लेखा परीक्षा

भारिबैं / 2012-13 / 430
ग्राआऋवि.केका.एफएसडी.सं.बीसी. 67/05.04.02/2012-13

6 मार्च 2013

अध्‍यक्ष / प्रबंध निदेशक /
मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / स्‍थानीय क्षेत्र बैंक

महोदया / महोदय,

कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 की कार्यनिष्‍पादन लेखा परीक्षा

कृपया आप उपर्युक्‍त विषय पर 14 जनवरी 2013 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केका. एफएसडी. सं. बीसी. 58/ 05.04.02/ 2012-13 देखें। नियंत्रक तथा महालेखाकार द्वारा की गई टिप्‍पणियों के गंभीर स्‍वरूप को देखते हुए अन्‍य बातों के साथ साथ भारत सरकार चाहती है कि :

  1. लाभार्थियों की सूची का संपूर्ण सत्‍यापन करने की जरुरत है, इसमें जहां ऋणग्रस्‍तता अधिक हो उसे प्राथमिकता दी जाए।

  2. दावों के सत्‍यापन, प्रमाणन अथवा दावा पारित करने के उत्‍तरदायी अधिकारियों, आंतरिक लेखा परीक्षकों और सांविधिक लेखापरीक्षकों की प्रशासनिक/ लेखांकन त्रुटियों के लिए जवाबदेही शीघ्र तथा बिना किसी अपवाद के निर्धारित की जाए।

  3. अपात्र लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के मामलों पर उच्‍च प्राथमिकता के साथ कार्रवाई की जानी चाहिए और राजकोष को कोई हानि न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कानून के अनुसार संपूर्ण वसूली की जानी चाहिए। ऐसी वसूलियां संपूर्ण रूप से सुनिश्चित करना संस्‍थागत प्रमुखों का निजी दायित्‍व होगा।

  4. रिकार्डों में हेराफेरी अथवा काटकूट आदि के मामलों की पहचान की जानी चाहिए और इसकी संवीक्षा उच्‍चतर प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। ऐसे प्रत्‍येक मामले में सकारण आदेश के रूप में निर्णय लिया जाना चाहिए। इसके उत्‍तरदायी व्‍यक्तियों के विरुद्ध कानून की संबंधित धारा के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पर संबंधित संस्‍थाओं के सीवीओ द्वारा नियमित रूप से निगरानी रखनी चाहिए।

  5. सभी पात्र मामलों में ऋण माफी/ऋण राहत प्रमाणपत्र तत्‍काल जारी किए जाने चाहिए और ऐसे जारी प्रमाणपत्रों का रिकार्ड निरीक्षण के लिए तैयार रखा जाए ।

  6. ऐसे पात्र लाभार्थियों जिन्‍हें लाभ प्रदान नहीं किए गए हैं, की भी सूची बना ली जाए और इसकी गुणात्‍मक दृष्टि से जांच की जाए ताकि इन्‍कार किए जाने के उक्‍त मामलों के कारण स्‍थापित हो सकें। ऐसे सभी मामलों में जहां कदाशयता अथवा लापरवाही की संभावना प्रतीत होती है, कार्रवाई प्रारंभ की जानी चाहिए।

2. हम उपर्युक्‍त मुद्दों के संबंध में मासिक रिपोर्टिंग के लिए एक फार्मेट संलग्‍न करते हैं। इस फार्मेट में जानकारी हमें हर महीने के 7वें दिन तक भेज दी जाए ताकि हम भारत सरकार को तदनुसार सूचित कर सकें।

भवदीया

( माधवी शर्मा )
मुख्‍य महाप्रबंधक

अनुलग्‍नक : यथोक्‍त

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