केवाईसी का आवधिक अद्यतन – अनुपालन न करने पर खाता संचालन पर प्रतिबंध
कृपया 25 फरवरी 2016 को केवाईसी पर जारी मास्टर निदेश की धारा 38 देखें, जिसके अनुसार विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा मौजूदा ग्राहकों के केवाईसी का आवधिक अद्यतन किया जाना है। देश के विभिन्न भागों में वर्तमान कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए आरई को यह सूचित किया जाता है कि ग्राहक खातों के संबंध में जहां केवाईसी का आवधिक अद्यतन नियत है और आज की स्थिति के अनुसार लंबित है, इस प्रकार के खातों के संचालन पर कोई प्रतिबंध 31 दिसंबर 2021 तक न लगाया जाए, जब तक कि किसी विनियामक/ प्रवर्तन एजेंसी/ न्यायालय आदि के निदेशों के तहत आवश्यक न हो।
विनियमित संस्थाओं को यह भी सूचित किया जाता है कि वे ऐसे मामलों में अपने केवाईसी को अद्यतन करने के लिए ग्राहकों के साथ जुड़ना जारी रखें।
भवदीय,
(प्रकाश बलियारसिंह) मुख्य महाप्रबंधक
RbiTtsCommonUtility
प्ले हो रहा है
सुनें
LOADING...
0:062:49
संबंधित एसेट
आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक
RbiSocialMediaUtility
इस पेज को शेयर करें:
आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!
RbiWasItHelpfulUtility
क्या यह पेज उपयोगी था?धन्यवाद!
अधिक जानकारी देना चाहेंगे?
प्रतिक्रिया के लिए आपका धन्यवाद!प्रतिक्रिया के लिए आपका धन्यवाद!