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केवाईसी का आवधिक अद्यतन – अनुपालन न करने पर खाता संचालन पर प्रतिबंध

भारिबैं/2021-22/29
विवि.एएमएल.आरईसी 13/14.01.001/2021-22

5 मई 2021

सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/ सीईओ

महोदया/ महोदय,

केवाईसी का आवधिक अद्यतन –
अनुपालन न करने पर खाता संचालन पर प्रतिबंध

कृपया 25 फरवरी 2016 को केवाईसी पर जारी मास्टर निदेश की धारा 38 देखें, जिसके अनुसार विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा मौजूदा ग्राहकों के केवाईसी का आवधिक अद्यतन किया जाना है। देश के विभिन्न भागों में वर्तमान कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए आरई को यह सूचित किया जाता है कि ग्राहक खातों के संबंध में जहां केवाईसी का आवधिक अद्यतन नियत है और आज की स्थिति के अनुसार लंबित है, इस प्रकार के खातों के संचालन पर कोई प्रतिबंध 31 दिसंबर 2021 तक न लगाया जाए, जब तक कि किसी विनियामक/ प्रवर्तन एजेंसी/ न्यायालय आदि के निदेशों के तहत आवश्यक न हो।

विनियमित संस्थाओं को यह भी सूचित किया जाता है कि वे ऐसे मामलों में अपने केवाईसी को अद्यतन करने के लिए ग्राहकों के साथ जुड़ना जारी रखें।

भवदीय,

(प्रकाश बलियारसिंह)
मुख्य महाप्रबंधक

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