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अन्य आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) से वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण की अनुमति

भारिबैं/गैबैंविवि/2018-19/227
गैबैंविवि.नीप्र(एआरसी)कंपरि.सं.07/26.03.001/2018-19

28 जून 2019

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी

महोदया/महोदय,

अन्य आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) से वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण की अनुमति

कृपया शीर्षांकित विषय पर 23 जनवरी 2014 के परिपत्र संख्या डीएनबीएस (नीप्र).कंपरि.सं. 35/एससीआरसी/26.03.001/2013-2014 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 में संशोधन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि एआरसी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अन्य एआरसी से वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण की अनुमति दी जाती हैः

  1. लेनदेन नकदी आधार पर किया जाए;

  2. ऐसे लेनदेन का मूल्य निर्धारण प्रतिभूति रसीद धारकों के हित के लिए पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए;

  3. विक्रय करने वाली एआरसी इस प्रकार प्राप्त राशि का प्रयोग अंतर्निहित प्रतिभूति रसीदों का मोचन करने में करेगी;

  4. अंतर्निहित प्रतिभूति रसीदों के मोचन की तिथि और वसूली का कुल समय प्रथम एआरसी द्वारा अधिग्रहण की तिथि से आठ वर्षों से अधिक नहीं होगा।

भवदीय,

(मनोरंजन मिश्रा)
मुख्य महाप्रबंधक

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