अन्य आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) से वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण की अनुमति - आरबीआई - Reserve Bank of India
अन्य आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) से वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण की अनुमति
भारिबैं/गैबैंविवि/2018-19/227 28 जून 2019 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया/महोदय, अन्य आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) से वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण की अनुमति कृपया शीर्षांकित विषय पर 23 जनवरी 2014 के परिपत्र संख्या डीएनबीएस (नीप्र).कंपरि.सं. 35/एससीआरसी/26.03.001/2013-2014 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 में संशोधन को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि एआरसी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अन्य एआरसी से वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण की अनुमति दी जाती हैः
भवदीय, (मनोरंजन मिश्रा) |