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किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (पीएआईएस)

आरबीआई/2004-05/42
आरपीसीडी.पीएलएफएस.बीसी.सं.08/05.05.09/2005-06                                     

05 जुलाई 2005

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (पीएआईएस)

कृपया हमारे परिपत्र आरपीसीडी.पीएलएफएस.बीसी.सं. 24/05.05.09/2004-05 दिनांक 28 अगस्त 2004 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें यह सूचित किया गया था कि जनरल इंश्योरर्स (सार्वजनिक क्षेत्र) एसोसिएशन ऑफ इंडिया (जीआईपीएसए) ने अंतरिम उपाय के रूप में, तत्कालीन मौजूदा नियमों/ दरों और शर्तों पर एक वर्ष की अवधि के लिए मास्टर पॉलिसी को नवीनीकृत करने हेतु सहमति व्यक्त की थी।

2. प्रतिस्पर्धी दरों/ शर्तों पर निरंतर आधार पर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करके किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारकों के हितों की रक्षा करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को प्रतिस्पर्धी प्रस्तावों का लाभ उठाने के लिए जीआईपीएसए की सदस्य किसी भी सामान्य बीमा कंपनी या अन्य किसी निजी क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनी से संपर्क करने का विवेकाधिकार दिया जा सकता है। हालांकि, बीमाकर्ताओं के साथ समझौता करते समय बैंक पीएआईएस के मार्गदर्शक सिद्धांतों, विशेष रूप से प्रीमियम शेयरिंग फॉर्मूला, कवरेज आदि को ध्यान में रख रखें।

3. बैंकों को केसीसी धारकों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करने के लिए अपनी पसंद की किसी भी बीमा कंपनी को चुनने की स्वतंत्रता होने के कारण यह बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसानों को यह सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। केसीसी योजना के तहत किसानों को यह 'अतिरिक्त' लाभ देते हुए केसीसी के दायरे में बड़ी संख्या में किसानों को लाने की उम्मीद है, जिससे पूर्ण कवरेज हो सके।

4. अतः बैंक केसीसी धारकों को निरंतर दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से इस संबंध में तत्काल आवश्यक कदम उठाएं।

भवदीय

(के. के. सराफ)
महाप्रबंधक

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