किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (पीएआईएस)-मास्टर पॉलिसी का नवीनीकरण- स्पष्टीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (पीएआईएस)-मास्टर पॉलिसी का नवीनीकरण- स्पष्टीकरण
आरबीआई/2004/274 08 नवंबर 2004
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक
प्रिय महोदय,
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (पीएआईएस)-मास्टर पॉलिसी का नवीनीकरण- स्पष्टीकरण
कृपया मौजूदा नियमों और शर्तों पर एक वर्ष की अवधि के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत मास्टर पॉलिसी के नवीकरण के संबंध में हमारे परिपत्र RPCD.PLFS.BC.NO.24/05.05.09/2004-05 दिनांक 28 अगस्त 2004 का संदर्भ ग्रहण करें। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि जनरल इंश्योरर्स (सार्वजनिक क्षेत्र) एसोसिएशन ऑफ इंडिया (GIPSA) ने मौजूदा दरों पर प्रीमियम वसूली सहित मौजूदा नियमों और शर्तों पर एक वर्ष की अवधि के लिए PAIS के तहत मास्टर पॉलिसी को नवीनीकृत करने पर सहमति प्रकट की है। इस प्रकार, विस्तारित अवधि के दौरान एक वर्ष या तीन साल की पॉलिसी रखने की सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है, यानी मौजूदा दरों के अनुसार प्रीमियम के भुगतान पर एक वर्ष, यानी एक साल की पॉलिसी के लिए 15/- रुपये और तीन साल की पॉलिसी के लिए 45/- रुपये। GIPSA द्वारा नाबार्ड के नाम भेजे गए 1 अक्टूबर 2004 के पत्र की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न है।
2. कृपया आप इस संबंध में अपने क्षेत्रीय/ नियंत्रण कार्यालयों/ शाखाओं को आवश्यक निर्देश जारी करें।
3. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें।
भवदीय
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