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भारत में प्रीपेड लिखत जारी करने और परिचालन के लिए नीति दिशानिर्देश

आरबीआई/2010-11/ 512
भुनिप्रवि.केंका.सं. 2501/02.14.06/ 2010-11

4 मई 2011

सभी प्रणाली प्रदाता, प्रणाली प्रतिभागी
और भावी प्रीपेड लिखत जारीकर्ता

महोदया / महोदय

भारत में प्रीपेड लिखत जारी करने और परिचालन के लिए नीति दिशानिर्देश.

मोबाइल आधारित सेमी-क्‍लोज्‍ड प्रीपेड भुगतान लिखतों के संबंध में कृपया मौद्रिक नीति वक्तव्य (2011-2012) के पैरा 124 का अवलोकन करें. इस संबध में हमारे 14 अगस्‍त 2009 के परिपत्र भारिबैं/2009-10/123- भुनिप्रवि.पीडी.सं.344/02.14.06/2009-2010 का भी अवलोकन करें जिसमें भारत में प्रीपेड लिखत के संबंध में नीतिगत दिशानिर्देशों के पैरा 3.2 में संशोधन (भारिबैं/2008-09/ 458, भुनिप्रवि.केंका.पीडी.सं.1873 /02.14.06/ 2008-09 दिनांक 27 अप्रैल 2009) किया गया था.

2. संशोधन के अनुसार अन्य व्यक्तियों को उक्‍त दिशानिर्देशों के अनुपालन में निम्‍नलिखित शर्तों पर मोबाइल फोन आधारित सेमी-क्‍लोज्‍ड प्रणाली प्रीपेड भुगतान लिखत (सेमी-क्‍लोज्‍ड एम-वालेट्स) के संबंध में जारी करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया :

  1. ऐसे लिखतों का अधिकतम मूल्य 5000/- से अधिक नहीं होगा.

  2. एयरटाइम/टाकटाइम के मूल्‍य के पेटे इन लिखितों को खरीदने/रिलो‍ड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

  3. केवल माल और सेवाओं की खरीद में सहूलियत के लिए ही इस सुविधा को सक्रिय किया जाएगा. मूल्य के व्यक्ति से व्यक्ति हस्तांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी.

3. मोबाइल फोन आधारित प्रीपेड भुगतान लिखतों (एम-वालेट्स) की बड़े स्‍तर पर भुगतान के तरीके के रूप में स्‍वीकृति को सुविधाजनक करने की ज़रूरत के मद्देनज़र इस स्थिति की समीक्षा की गई है. तदनुसार, अन्य सेमी क्‍लोज्‍ड प्रीपेड लिखतों के सममूल्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन सेमी क्‍लोज्‍ड एम-वालेट्स लाने का निर्णय लिया गया है :

क. इस प्रकार के सेमी-क्‍लोज्‍ड एम-वालेट्स का अधिकतम मूल्य 50,000 से अधिक नहीं होगा जैसा कि उक्‍त दिशानिर्देशों के पैरा 6.3 में दर्शाया गया है.

ख. मौजूदा दिशानिर्देशों के पैरा 6.4 में निर्धारित ग्राहक के बारे में उचित सावधानी बरतने के आधार पर प्रीपेड लिखतों पर जारी आर्थिक सीमा ऐसे एम-वालेट्स पर लागू होगी.

ग. पैरा 2(ii) और (iii) में विनिर्दिष्ट उपर्युक्‍त शर्तें ऐसे सेमी-क्‍लोज्‍ड एम-वालेट्स पर लागू रहेंगी.

घ. ''भारत में प्रीपेड लिखत जारी करने और परिचालन के लिए नीति दिशानिर्देश'' में विनिर्दिष्‍ट अन्य सभी शर्तें आवश्‍यक परिवर्तनों सहित ऐसे एम-वालेट्स पर लागू होंगी.

5. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के अंतर्गत जारी किया जाता है.

भवदीय

जी पद्मनाभन
मुख्य महाप्रबंधक

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