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प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार - कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु निर्यात ऋण

भारिबैं/2009-10/458
ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.82 /03.05.33/2009-10

11 मई 2010

अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदय,

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार - कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु निर्यात ऋण

कृपया प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार पर दिनांक 22 अगस्त 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी.बीसी.सं. 20/03.05.33/2007-08 देखें जिसके अनुसार कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु बैंकों द्वारा प्रदान ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण हेतु पात्र हैं।

2. कुछ बैंकों ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कृषि और संबद्ध कार्यकलापों में सक्रिय उधारकर्ताओं तथा खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों को निर्यात ऋण के माध्यम से प्रदान कार्यशील पूंजी सीमाओं के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है । मामले की जांच की गई तथा यह स्पष्ट किया गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि और संबद्ध कार्यकलापों को प्रदान किए गए ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण हेतु पात्र हैं चाहे उधारकर्ता इकाई निर्यात या अन्य में सक्रिय हो या नहीं ।

3. कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु प्रदान निर्यात ऋण को "कृषि क्षेत्र को निर्यात ऋण" शीर्ष के अंतर्गत अलग से रिपोर्ट किया जाए।

4. कृपया परिपत्र की प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

भवदीय

(आर.सी.षडंगी )
मुख्य महाप्रबंधक

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