2. वर्ष 2012–13 के केंद्रीय बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा उनके पुनर्वित्तपोषण के लिए अनुमोदित गैर – सरकारी एजेंसियों को अलग-अलग व्यक्तियों के आवास यूनिटों के निर्माण / पुनर्निर्माण कार्य अथवा झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने और झोपड़ी निवासियों के पुनर्वास के प्रयोजन के लिए आगे ऋण प्रदान करने हेतु दिए जानेवाले बैंक ऋणों की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया जाए।
3. उक्त संशोधित सीमा इस परिपत्र की तारीख से मंजूर किए जानेवाले बैंक ऋणों पर लागू है।
4. कृपया इसकी प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को दें।
भवदीय
( सी.डी. श्रीनिवासन ) मुख्य महाप्रबंधक
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