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प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार - आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को ऋण

आरबीआइ /2008-09/315

ग्राआऋवि.केका.प्लान.बीसी. 74/04.09.01/2008-09

 
8 दिसंबर 2008
 

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर )

महोदय,

 

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार - आवास वित्त कंपनियों
(एचएफसी) को ऋण

 

दिनांक 6 दिसंबर 2008 की प्रेस प्रकाशनी सं. 2008-2009/842 में रिज़र्व बैंक की घोषणा के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि रिहायशी इकाइयों की खरीद / निर्माण के लिए एकल व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए पुनर्वित्त के प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित, आवासीय वित्त कंपनियों (एचएफसी) को बैंकों द्वारा प्रदान किए जानेवाले ऋणों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाए बशर्ते आवास वित्त कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए आवास ऋण प्रति परिवार प्रति रिहायशी इकाई 20 लाख रुपए से अधिक न हो । तथापि, इस उपाय के अंतर्गत पात्रता यह है कि इस ऋण की मात्रा निरंतर आधार पर, प्रत्येक बैंक के सकल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2.यह विशेष संवितरण एचएफसी को बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋणों पर 31 मार्च 2010 तक लागू होगा। 31 मार्च 2010 तक प्रदान किए गए ऐसे ऋणों का प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण उनकी चुकौती होने तक जारी रहेगा।

3. कृपया प्राप्ति सूचना दें।

 

भवदीय

 

( बी.पी.विजयेंद्र )

मुख्य महाप्रबंधक

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