प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार - आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को ऋण - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार - आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को ऋण
आरबीआइ /2008-09/315 |
ग्राआऋवि.केका.प्लान.बीसी. 74/04.09.01/2008-09 |
8 दिसंबर 2008 |
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
महोदय, |
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार - आवास वित्त कंपनियों |
दिनांक 6 दिसंबर 2008 की प्रेस प्रकाशनी सं. 2008-2009/842 में रिज़र्व बैंक की घोषणा के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि रिहायशी इकाइयों की खरीद / निर्माण के लिए एकल व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए पुनर्वित्त के प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित, आवासीय वित्त कंपनियों (एचएफसी) को बैंकों द्वारा प्रदान किए जानेवाले ऋणों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाए बशर्ते आवास वित्त कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए आवास ऋण प्रति परिवार प्रति रिहायशी इकाई 20 लाख रुपए से अधिक न हो । तथापि, इस उपाय के अंतर्गत पात्रता यह है कि इस ऋण की मात्रा निरंतर आधार पर, प्रत्येक बैंक के सकल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। |
भवदीय |
( बी.पी.विजयेंद्र ) |
मुख्य महाप्रबंधक |