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प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – विकलांगता वाले व्‍यक्ति (पीडब्‍ल्‍यूडी) - कमजोर वर्गों के अंतर्गत समावेशन

भारिबैं/2014-15/499
विसविवि.केका.प्‍लान.सं.51/04.09.01/2014-15

13 मार्च 2015

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
[सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)]

महोदय,

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – विकलांगता वाले व्‍यक्ति (पीडब्‍ल्‍यूडी)
- कमजोर वर्गों के अंतर्गत समावेशन

कृपया प्राथमिकता-प्राप्‍त क्षेत्र को उधार-लक्ष्‍य और वर्गीकरण पर 1 जुलाई 2014 के हमारे मास्‍टर परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.प्‍लान.बीसी.10/04.09.01/2014-15 का IV पैरा देखें।

2. यह निर्णय किया गया है कि विकलांगता वाले व्‍यक्तियों को दिए गए प्राथमिकता-प्राप्‍त क्षेत्र के ऋण कमजोर वर्ग श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे।

3. ये दिशानिर्देश इस परिपत्र की तारीख से लागू हुए हैं।

भवदीय

(पी. मनोज)
उप महाप्रबंधक

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