प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) - कमजोर वर्गों के अंतर्गत समावेशन - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) - कमजोर वर्गों के अंतर्गत समावेशन
भारिबैं/2014-15/499 13 मार्च 2015 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार-लक्ष्य और वर्गीकरण पर 1 जुलाई 2014 के हमारे मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.प्लान.बीसी.10/04.09.01/2014-15 का IV पैरा देखें। 2. यह निर्णय किया गया है कि विकलांगता वाले व्यक्तियों को दिए गए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के ऋण कमजोर वर्ग श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए पात्र होंगे। 3. ये दिशानिर्देश इस परिपत्र की तारीख से लागू हुए हैं। भवदीय (पी. मनोज) |