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प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – संशोधित रिपोर्टिंग प्रणाली

भारबे/2014-15/639
विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.सं.58/04.09.001/2014-15

11 जून 2015

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक /
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
[सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)]

महोदया / महोदय,

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – संशोधित रिपोर्टिंग प्रणाली

आप जानते ही हैं कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी दिशा-निर्देश संशोधित किए गए हैं देखें दिनांक 23 अप्रैल 2015 का परिपत्र विसविवि.केंका.प्लान.बीसी.54/04.09.01/2014-15 जिसमें यह सूचित किया गया था कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र संबंधी डाटा रिपोर्टिंग प्रणाली के बारे में यथासमय अलग दिशा- निर्देश जारी किए जायेंगे। तदनुसार यह निर्णय किया गया है कि उपर्युक्त विषय पर दिनांक 7 जनवरी 2013 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.प्लान.बीसी.56/04.09.01/2012-13 में संशोधन किया जाए। यह भी निर्णय किया गया है कि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों और ऋण के क्षेत्रीय अभिनियोजन पर मासिक विवरणी बंद की जाए।

2. अत: बैंकों से अनुरोध है कि वे ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों पर संलग्न संशोधित प्रारूप में डाटा प्रस्तुत करें। संशोधित त्रैमासिक और वार्षिक विवरणियां संदर्भाधीन तारीख से क्रमश: पंद्रह दिन और एक माह के भीतर जून 2015 से त्रैमासिक विवरणी और 31 मार्च 2016 से वार्षिक विवरणी का प्रारंभ करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, सांख्यिकी प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, तीसरी मंजि़ल, अमर बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई 400 001 को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

भवदीय

(पी मनोज)
उपमहाप्रबंधक

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