प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार – संशोधित रिपोर्टिंग प्रणाली - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार – संशोधित रिपोर्टिंग प्रणाली
भारिबैं/2012-13/364 07 जनवरी, 2013 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार – संशोधित रिपोर्टिंग प्रणाली कृपया दिनांक 20 जुलाई 2012 के परिपत्र ग्राआऋवि. केका. प्लान. बीसी.13/04.09.01/2012-13 द्वारा जारी संशोधित प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र दिशा-निर्देश देखें जिसमें यह सूचित किया गया था कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र डाटा रिपोर्टिंग प्रणाली संबंधी अलग दिशा-निर्देश यथा समय जारी किए जाएंगे । तदनुसार, हितधारकों के साथ हुई चर्चा के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि हमारे दिनांक 3 सितंबर 2007 के ग्राआऋवि. सं. प्लान. बीसी. 21/04.09.01/2007-08 तथा दिनांक 13 जुलाई 2011 के ग्राआऋवि. केका. प्लान. बीसी. 11/04.09.01/2011-12 के परिपत्रों का अधिक्रमण करते हुए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र पर मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक विवरणों को तर्कसंगत बनाया जाए । 2. यह भी निर्णय लिया गया है कि 1 अप्रैल 2013 से निम्नलिखित विवरण बंद कर दिए जाएं :
3. अत: बैंकों से अनुरोध किया जाता है कि वे संलग्न संशोधित प्रारूप में ऊपर उल्लिखित प्रकार से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों पर डाटा प्रस्तुत करें । संशोधित मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक विवरण क्रमश: संदर्भ तिथि से पांच दिनों, पन्द्रह दिनों तथा एक माह के भीतर अर्थात् मासिक और त्रैमासिक विवरणों के लिए दिसंबर 2012 से तथा वार्षिक के लिए मार्च 2013 से प्रारंभ करते हुए ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, सांख्यिकी प्रभाग, 10वीं मंजि़ल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 400 001 को प्रस्तुत किए जाने चाहिए । भवदीय, ( टी. वी. राव ) |