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प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण

भारिबैं/2012-13/138
ग्राआऋवि.केंका. प्लान.बीसी. 13/ 04.09.01/2012-13

20 जुलाई 2012

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
[सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)]

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार - लक्ष्य और वर्गीकरण

वर्ष 2011-2012 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के पैरा 94 में किए गए प्रस्ताव के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी वर्तमान वर्गीकरण की पुनः जांच करने और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी वर्गीकरण और संबंधित विषयों पर संशोधित दिशानिर्देश सुझाने के लिए अगस्त 2011 में एक समिति (अध्यक्ष एम.वी.नायर) गठित की थी । उक्त समितिने फरवरी 2012 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसे टिप्पणी के लिए पब्लिक डोमेन पर डाला गया था ।

2. समिति की सिफारिशों की विभिन्न स्टेकधारियों के साथ किए गए वार्तालाप तथा भारत सरकार,बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, उद्योगों के एसोसिएशनों, आम जनता और भारतीय बैंक संघ की टिप्पणियों/ के सुझावों के परिप्रेक्ष्य मेंजांच की गई और यह निर्णय लिया गया कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी 2 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र में दिए गए दिशानिर्देशों को अधिक्रमित करते हुए वर्तमान दिशानिर्देशों में संशोधन किए जाए।

3. उक्त संशोधित दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से परिचालन में आएंगे । इस परिपत्र की तारीख से पूर्व जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्वीकृत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण परिपक्वता/नवीकरण तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते रहेंगे ।

भवदीय

(ए.के.मिश्र)
महाप्रबंधक

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