प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण- सूक्ष्म (माइक्रो) वित्त संस्थानों (एमएफआई) को आगे उधार दिए जाने हेतु बैंक ऋण- अर्हक आस्तियां- संशोधित ऋण सीमा - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण- सूक्ष्म (माइक्रो) वित्त संस्थानों (एमएफआई) को आगे उधार दिए जाने हेतु बैंक ऋण- अर्हक आस्तियां- संशोधित ऋण सीमा
भारिबैं/2016-17/27 28 जुलाई 2016 अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ महोदय / महोदया, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण- सूक्ष्म (माइक्रो) वित्त संस्थानों (एमएफआई) को आगे उधार दिए जाने हेतु बैंक ऋण- अर्हक आस्तियां- संशोधित ऋण सीमा कृपया प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण पर दिनांक 07 जुलाई 2016 के मास्टर निदेश विसविवि.केंका.प्लान.1/04.09.01/2016-17 के पैराग्राफ 19 (ख) (iv) का संदर्भ ग्रहण करें। 2. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - सूक्ष्म (माइक्रो) वित्त संस्थान (एनबीएफसी - एमएफआई) द्वारा वितरित ऋणों, जिसके लिए ऋण की अवधि 24 महीने से कम नहीं होनी चाहिए, को पूर्व निर्धारित सीमा ₹ 15,000/- से बढ़ाकर ₹ 30,000/- कर दी गयी है। 3. तदनुसार, उक्त मास्टर निदेश के पैराग्राफ 19 (ख) (iv) को निम्नानुसार संशोधित किया गया है: “यदि ऋण राशि ₹ 30,000/- से अधिक हो तो उधार लेने वाले को बिना दण्ड के पूर्व-भुगतान करने के अधिकार के साथ, ऋण की अवधि 24 महीने से कम न हो।” भवदीय, (ए. उद्गाता) |