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प्राथमिकता-प्राप्‍त क्षेत्र को उधार - लक्ष्‍य और वर्गीकरण - पीएमजेडीवाई खातों में ओवरड्राफ्ट

भारिबैं/2014-15/477
विसविवि.केंका.प्‍लान.बीसी.सं.50/04.09.01/2014-15

25 फरवरी 2015

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
[सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)]

महोदय/ महोदया

प्राथमिकता-प्राप्‍त क्षेत्र को उधार - लक्ष्‍य और वर्गीकरण - पीएमजेडीवाई खातों में ओवरड्राफ्ट

कृपया प्राथमिकता-प्राप्‍त क्षेत्र को उधार - लक्ष्‍य और वर्गीकरण पर दिनांक 01 जुलाई 2014 का हमारा मास्‍टर परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.प्‍लान.बीसी.सं.10/04.09.01/2014-15 देखें।

2. यह निर्णय किया गया है कि बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों में 5000/- रुपए तक दिए गए ओवरड्राफ्ट प्राथमिकता-प्राप्‍त क्षेत्र (`अन्‍य’ श्रेणी) के अंतर्गत तथा साथ ही कमजोर वर्ग को अग्रिम के रूप में वर्गीकरण हेतु पात्र होंगे बशर्ते कि उधारकर्ताओं की पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 60,000/- रुपए और ग्रामीणेतर क्षेत्रों के लिए 1,20,000/- रुपए से अधिक न हो।

3. उपर्युक्‍त अनुदेश इस परिपत्र की तारीख से लागू हुए हैं।

भवदीय

(पी.मनोज)
उप महाप्रबंधक

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