आनलाइन पेमेंट गेटवेज़ द्वारा निर्यात संबंधी प्राप्तियों की प्रोसेसिंग और भुगतान (निपटान) की सुविधा - लेनदेन की राशि के मूल्य में बढ़ोत्तरी - आरबीआई - Reserve Bank of India
आनलाइन पेमेंट गेटवेज़ द्वारा निर्यात संबंधी प्राप्तियों की प्रोसेसिंग और भुगतान (निपटान) की सुविधा - लेनदेन की राशि के मूल्य में बढ़ोत्तरी
भारिबैंक/2011-12/221 14 अक्तूबर 2011 सभी श्रेणी -। प्राधिकृत व्यापारी बैंक महोदया/महोदय, आनलाइन पेमेंट गेटवेज़ द्वारा निर्यात संबंधी प्राप्तियों की प्रोसेसिंग और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। (प्रा.व्या.श्रेणी ।) बैंकों का ध्यान 16 नवंबर 2010 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.17 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों को उक्त परिपत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत आनलाइन पेमेंट गेटवे सेवा प्रदाताओं के साथ स्थायी व्यवस्था (के करार) के तहत निर्यात संबंधी विप्रेषणों के प्रत्यावर्तन की सुविधा का प्रस्ताव करने (देने) की अनुमति दी गयी है । 2. निर्यातकों द्वारा लेनदेन संबंधी 500 अमरीकी डालर के मूल्य में उचित वृध्दि करने के प्राप्त अनुरोधों के संबंध में मौजूदा अनुदेशों की समीक्षा की गयी है । तदनुसार अब यह निर्णय लिया गया है कि आनलाइन पेमेंट गेटवे सेवा प्रदाताओं के मार्फत प्राप्त निर्यात विप्रेषणों के प्रति लेनदेन के 500 अमरीकी डालर के मूल्य को बढ़ाकर 3000 अमरीकी डालर कर दिया जाए । पुनरीक्षित निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे । 3. 16 नवंबर 2010 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.17 द्वारा जारी सभी अन्य शर्तें अपरिवर्तित बनी रहेंगी । 4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने ग्राहकों/घटकों को अवगत कराने का कष्ट करें। 5. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गये हैं । भवदीया, (रश्मि फौजदार) |