2. पैरा 4 (क) में यह उल्लेख किया गया है कि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि फैक्टरिंग सेवाएं प्रदान करने वाले बैंक के पास संबंधित बिलों के भुगतान में किसी कमी को कवर करने के लिए पर्याप्त मार्जिन है, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फैक्टरिंग के तहत अर्जित की गई प्राप्तियों के लिए बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली पूर्व-भुगतान की राशि बिल के मूल्य के 80% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. समीक्षा करने पर, यह सूचित किया जाता है कि, फैक्टरिंग सेवाएं प्रदान करने वाले बैंक नियोजक/ क्रेता की ऋणपात्रता को स्वयं के मूल्यांकन के आधार पर इनके द्वारा बरती गई समुचित सावधानी और अन्य वाणिज्यिक विचारों के आधार पर पहले ही भुगतान किए जाने वाले बिल के प्रतिशत को तय कर सकते हैं।
भवदीया,
(लिली वडेरा) मुख्य महाप्रबंधक
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